Jabalpur News: जबलपुर में दोपहिया वाहन रैली पर लगा बैन, त्योहारी सीजन में इन नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा
MP News: जबलपुर में दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जिले में धारा 144(1) (Section 144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
Jabalpur News: जबलपुर (Jabalpur) में त्योहारों के मद्देनजर दोपहिया वाहन रैली (Two wheeler rally) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं कराए जा सकेंगे और ऐसे नारे जिनसे किसी की भावनाएं आहत हों, उन नारों को लगाने पर भी रोक रहेगी. जिला प्रशासन (District Administration) ने यह आदेश जारी किया है. यदि किसी ने आदेश का उलंघन किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी ने दोपहिया वाहन रैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी (Dr. Ilayaraja T) ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर विजयादशमी, ईद मिलाद-उन-नबी, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, दीपावली एवं गुरुनानक जयंती जैसे आने वाले सभी त्योहारों के दौरान जिले में बिना प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है. अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा तथा आयोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
सोशल मीडिया पर पैनी नजर
प्रशासन द्वारा फेसबुक, ट्विटर, वाट्सअप एवं अन्य सभी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित या साम्प्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाले फोटो, चित्र, वीडियो और संदेश पोस्ट करने तथा इन पर कमेंट करने, लाइक करने एवं फारवर्ड करने को भी प्रतिबंधित किया गया है. आदेश में पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के सभी रूपों पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है. वहीं होटलों और लॉज संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को दें.
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