MP News: विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के एक मंत्री को बर्खास्त करने और मामले की जांच कराने की मांग की है.गौरतलब है कि कांग्रेस ने यह मांग सोशल मीडिया पर एक वीडियो आने के बाद की है, जिसमें एक महिला ने मंत्री को ‘‘बलात्कारी’’ कह रही है हालांकि बाद में उसने अपना बयान बदल दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए महिला का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाना चाहिए.


सोशल मीडिया पर सामने आया था महिला का वीडियो


उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारी मांग है कि पूरी घटना की जांच और मंत्री को बर्खास्त किया जाए. महिला का नार्को टेस्ट कराने के लिए कहा जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके.’’गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला रिसॉर्ट के कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री को ‘‘ बलात्कारी ’’ कहते हुए सुनाई दे रही है. लेकिन एक अन्य वीडियो में महिला कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि ‘‘मंत्री एक सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उनका सम्मान करती हूं.’’


पीटीआई/भाषा स्वतंत्र तौर पर वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि ने कर सका है.


पीसी शर्मा बोले-  एक अय्याश मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही बीजेपी


शर्मा ने कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक ‘ अय्याश ’ मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है. जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और मंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. वह बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है.’’शर्मा ने दावा किया, ‘‘महिला द्वारा मंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा को इस्तेमाल करने के बाद उनके समर्थकों ने रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की, लेकिन इस मामले में केवल मामूली अपराध का मामला दर्ज किया गया.’’


मंत्री को दुष्कर्मी कहने के बाद महिला ने अपना बयान बदला


उन्होंने कहा कि यह प्रकरण प्रदेश और सरकार को बदनाम करता है. मंत्री को दुष्कर्मी कहने के बाद महिला ने अपना बयान बदल लिया. यह सब कुछ बहुत अस्पष्ट है.इस बीच, पुलिस निरीक्षक दिनेश सिंह चौहान ने कहा कि धार जिले के बदनावर पुलिस ने रिर्साट में तोड़फोड़ के मामले में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं - तीन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कथित तौर पर रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की और दूसरा मामला एक आदिवासी व्यक्ति की शिकायत पर रिसॉर्ट के मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया है.


रिसॉर्ट के मालिक पर भी मामला दर्ज


उन्होंने कहा कि 62 वर्षीय व्यक्ति की शिकायत पर रिसॉर्ट में 15 दिसंबर को हुई हिंसा में तीन आरोपियों ( सभी की आयु 25 से 35 के बीच) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गुरुवार देर रात को तीनों के खिलाफ भादवि की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया.उन्होंने कहा कि 32 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर शुक्रवार सुबह रिसॉर्ट मालिक के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया गया.


पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने रिसॉर्ट मालिक पर 14 दिसंबर को पैसे के विवाद को लेकर गालियां देने, जातिसूचक टिप्पणी करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.उन्होंने कहा कि रिसॉर्ट के मालिक पर भादवि की संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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