(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP News: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार फिर शुरू कर रही है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस तरह और यहां करें आवेदन
MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के नसरूल्लागंज में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में इस योजना की फिर से शुरूआत करेंगे. आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है और कहां कर सकते हैं आवेदन.
मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana MP) गुरुवार से फिर शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सीहोर (Sehore) जिले के नसरूल्लागंज में आयोजित होने वाले एक सामूहिक विवाह समारोह में इस योजना की शुरुआत करेंगे. इस समारोह में 500 युवतिया परिणय सूत्र में बंधेंगी. कोरोना काल में इस योजना को स्थगित कर दिया गया था. आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है.
आज मैं अत्यंत हर्ष व आनंद अनुभव कर रहा हूं कि कल, 21 अप्रैल से पुन: 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' में हमारी बेटियां बाबुल के घर से विदा होकर नये जीवन में प्रवेश करेंगी।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 20, 2022
माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू होंगे और हम सब अपनी बेटियों की इस खुशी के अमूल्य क्षण के साक्षी होंगे। pic.twitter.com/wt3CQSdD0R
क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा और परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' 1 अप्रैल 2006 में शुरू की गई थी.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा शादी के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 साल और पुरुष के लिए 21 साल अनिवार्य है. इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में की जाएगी. ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम न्यूनतम 5 जोड़े होने पर ही आयोजित किए जाएंगे.
- इस योजना के तहत सरकार की ओर से 38 हजार रुपये की सामग्री दी जाएगी. इसके साथ ही 11 हजार रुपये का चेक और 6 हजार रुपये अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च के लिए दिए जाएंगे.
- इस योजना का लाभ ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की युवतियों को मिलेगा.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में जरूरी कागजात के साथ जमा कराना होगा. इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है.
- वर-वधु को पंजीयन के लिए अपना फार्म संयुक्त रूप से उस स्थानीय निकाय जहां के वे निवासी हैं या उस स्थानीय निकाय में जहां के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वो शामिल होना चाहते हैं विवाह कार्यक्रम के आयोजन तिथि से 15 दिन पहले जमा कराना होगा. आवेदन पत्र के साथ युवती की पात्रता के लिए जरूरी दस्तावेज, युवती और युवक के आयु से जुड़े दस्तावेज लगाना होगा.
- आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीयन हेतु युवती और युवक की दो-दो फोटो भी अलग से देना होगा.