Gazette Of The National Dental Commission: दंत चिकित्सा के जुड़े छात्रों के लिए खुशखबरी है. दंत चिकित्सा क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को हटाते हुए केंद्र सरकार ने दंत चिकित्सा परिषद का वर्चस्व खत्म कर दिया है. वहीं आज शनिवार (12 अगस्त) से नेशनल डेंटल कमीशन का गजट नोटिफिकेशन लागू कर दिया है. नेशनल डेंटल कमीशन का गजट नोटिफिकेशन आज जारी हो गया. इस मामले में मध्यप्रदेश के एकमात्र स्वशासी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ देशराज जैन ने एबीपी लाइव से चर्चा करते हुए कुछ अहम बिंदु शेयर किए. 


स्वशासी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ देशराज जैन ने कहा कि बिल के पारित होने के बाद आज इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो चूका है. इसी के साथ लंबे समय से चल रही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया है. वहीं अब डेंटिस्ट्री और डेंटिस्ट के बीच में तालमेल भी बेहतर हो सकेगा. आपको बता दें कि नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 को राज्यसभा ने पहले ही पास कर दिया है. अब इसकी मदद से दन्त चिकित्सा की पढ़ाई और ओरल हेल्थ सर्विस को बढ़ावा मिलेगा. कहा जा सकता है कि इससे मेडिकल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा. 


नेशनल डेंटल कमीशन में क्या होगा?
गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इस एक्ट से नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना की कवायद भी शुरू हो चुकी है. जिसमें स्टेट डेंटल काउंसिल या जॉइंट डेंटल काउंसिल के गठन का आदेश भी शामिल है. इसकी खास बात ये है कि ये कमिशन तीन अलग-अलग स्वायत्त बोर्ड अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (डीएआरबी), और एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (ईडीआरबी)  को मजबूती भी देगा. 


और भी हैं खासियत 
डॉ देशराज जैन ने बताया कि एक्ट के तहत आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव के लिए एक निश्चित कार्यकाल तय किया जा रहा है. एक्ट का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा इसमें ऑनलाइन नेशनल रजिस्टर और डेंटल एडवाइजरी काउंसिल भी है जो छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी. वहीं लाइसेंस प्राप्त दंत चिकित्सकों और दंत सहायकों के एक ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर का प्रावधान भी किया गया है. गजट नोटिफिकेशन में लिखा है कि निजी डेंटल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 प्रतिशत सीटों के लिए फीस निर्धारण गाइड लाइन बनाई जाएगी, जिससे बच्चों पर फीस का अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा. अधिनियम के लागू होने के एक साल के भीतर, सभी राज्य सरकारें स्टेट डेंटल काउंसिल और जॉइंट डेंटल काउंसिल की स्थापना की जाएगी. ये प्रावधान भी इसमें किया गया है. 


ये होगा नेशनल डेंटल कमीशन का काम का तरीका 
नेशनल डेंटल कमीशन में डेंटिस्ट्री को रेगुलेट किया जाएगा. आयोग में केंद्र सरकार द्वारा चुने गए 1 अध्यक्ष, 8 पूर्व-आधिकारिक सदस्य और 24 Part Time सदस्य होंगे. आठ पूर्व-आधिकारिक सदस्यों में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे.


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