नीमच में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर तहसीलदार ने जारी कर दिए 2 अलग-अलग आदेश, अब हुआ एक्शन
Neemuch News: नीमच में एक तहसीलदार का आदेश इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. तहसीलदार ने एक ही मामले में दो अलग- अलग आदेश दिया है. इस मामले में लोकायु्क्त ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है.
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Neemuch News Today: मध्य प्रदेश के नीमच में भगवान श्री राम मंदिर की बेशकीमती जमीन पर रास्ता बनाने के मामले में तहसीलदार ने एक ही दिन में दो आदेश जारी कर दिए. तहसीलदार का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है.
एक आदेश में रास्ता बनाने वाले के विरुद्ध जारी करते हुए उस पर 5000 रुपये दंड लगाने का आदेश दिया, जबकि दूसरा आदेश उसी दिन जारी करते हुए रास्ता बनाने के निर्णय को सही बता दिया. इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है.
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि सुमित अहीर नाम के व्यक्ति की ओर से शिकायत मिली थी. इसमें बताया गया महू- नीमच रोड पर डॉक्टर रमेश दक ने भगवान श्री राम अवतार मंदिर की बेशकीमती जमीन पर रास्ता निकालते हुए उस पर कब्जा कर लिया है.
जांच के बाद मामला दर्ज
पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के मुताबिक, रमेश दक की जमीन मंदिर के जमीन से लगी हुई है. उन्होंने मंदिर की जमीन पर रास्ता निकालकर अपनी जमीन के भाव बढ़ने की कोशिश की है.
इस मामले में और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तालान को मामले की जांच सौंपी गई और पुलिस अधीक्षक ने जांच में शिकायत को सही पाया. इसके बाद तहसीलदार मनोहर मोहन वर्मा और आरोपी रमेश दक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1981 संशोधन 2018 की धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है.
तहसीलदार ने एक ही दिन दिए दो आदेश
इस मामले की जांच में एक रोचक तथ्य सामने आया है. मामले में 27 मार्च 2023 को शिकायत मिलने पर तहसीलदार मनोहर वर्मा ने श्री राम अवतार मंदिर पर कब्जा करने के मामले में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत रमेश दक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था.
इस आदेश में तहसीलदार ने बंद रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया था, लेकिन उसी दिन प्रकरण पर पुनर्विचार करते हुए अंतिम पैरा में संशोधन कर दिया गया. उन्होंने लिखा कि मौके के निरीक्षण और पटवारी की रिपोर्ट, पंचनामे से यह बात सामने आई है कि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है. यह रास्ता ग्रामीणों ने सब की सुविधा के लिए बनाया है और यह रास्ता कृषि के लिए बनाया गया मार्ग है.
रास्ता बनने पर बढ़ गए जमीन के भाव
प्रकरण में जांच के दौरान पाया गया कि रमेश दक ने अपनी जमीन के भाव बढ़ने के लिए श्री राम अवतार मंदिर की 8.66 हेक्टेयर भूमि में से एक बीघा जमीन पर कब्जा करते हुए सड़क बना ली.
इस जमीन के प्रबंधक खुद नीमच कलेक्टर हैं, बावजूद इसके अवैध कब्जा किया गया था, जिससे रमेश दक की जमीन के भाव बढ़ सके.
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