Madhya Pradesh: यूपी और हरियाणा के बाद अब MP में भी पत्थरबाजों की खैर नहीं! राज्य में लागू होगा नया कानून
New Law For Protester: यूपी और हरियाणा के बाद मध्यप्रदेश में भी अब एक नया कानून लागू होने जा रहा है. जिसके तहत दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
New Law For Protester: यूपी और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी पत्थरबाजों और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक कानून लाने जा रही है. इस बात की जानकारी खुद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को दी है. इस कानून के तहत प्रशासन सांप्रदायिक दंगों, विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की दोगुनी लागत तक वसूल करने की अनुमति देगा.
ये अधिकारी होंगे शामिल
इस कानून के तहत यदि आदेश के 15 दिनों के भीतर हर्जाने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायाधिकरण को संबंधित जिला कलेक्टर से वसूली करने के लिए कहने का अधिकार होगा. गृह मंत्री के अनुसार इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड सेक्रेटरी, पुलिस महानिदेशक या समकक्ष स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे.
ऐसे करेगा काम
उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति या सरकारी विभाग नुकसान होने के 30 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं. निजी संपत्ति के नुकसान के मामले में, कोई व्यक्ति सीधे ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकता है. और सरकारी संपत्ति के नुकसान के मामलों में, ट्रिब्यूनल को जिला कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा.
दंगों और पथराव में शामिल लोगों से की जाएगी भरपाई
वहीं बिल के प्रावधानों के अनुसार, नुकसान की भरपाई उन लोगों से की जाएगी, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने इस घटना को उकसाया है या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया है. “ट्रिब्यूनल में मामलों को तीन महीने के भीतर सुलझा लिया जाएगा और इसके आदेश को केवल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है. सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगों और पथराव में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.”
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