MP News: पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सक्रिय हुई शिवराज सरकार, सुप्रीम कोर्ट में करेगी यह आवेदन
MP News: मध्य प्रदेश में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मोडिफिकेशन ऑफ आर्डर के लिए आवेदन दायर करने की तैयारी में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव कराने को कहा है.
MP News: देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार असहज हो गई है. इसीलिए राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मोडिफिकेशन ऑफ आर्डर के लिए आवेदन दायर करने की बात कर रहे हैं. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बड़ा राजनीतिक मुद्दा है. इसलिए इस संवेदनशील मामले में शिवराज सरकार हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है.
सरकार दायर करेगी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दिया जाएगा. इस पर सरकार से बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि शासन ने ओबीसी आरक्षण के मामले में ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का भी पालन किया है. मध्य प्रदेश में परिसीमन की कार्रवाई भी लगभग पूरी हो चुकी है. प्रशांत सिंह ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग दो हफ्ते में अधिसूचना के लिए बाध्य है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीद है और इसीलिए हम मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर के लिए आवेदन दायर करेंगे. माना जा रहा है कि इसी हफ्ते राज्य सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे दिया जाएगा. इसी बीच यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई नया आदेश नहीं आता है तो राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा.
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