MP Panchayat Chunav News: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इन 27 प्रतिशत सीटों पर सामान्य सीटों की तरह चुनाव का निर्देश दिया. कल ही कोर्ट ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में दिए गए ओबीसी आरक्षण को भी निरस्त किया था. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को शुक्रवार को निर्देश दिया.


न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि उसने 15 दिसंबर को एक आदेश पारित किया था जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में उन सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था जो ओबीसी के लिए आरक्षित थीं.


पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में भी वही सिद्धांत लागू होना चाहिए. पीठ ने मध्य प्रदेश से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "तदनुसार, हम राज्य निर्वाचन आयोग को सभी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों के संबंध में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं." मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया.


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