PAN Aadhaar Link: पैन (Permanent Account Number) कार्ड और आधार (Aadhaar) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. दोनों दस्तावेज को लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने निर्धारित समय सीमा के बाद पैन कार्ड लिंक करवाने वालों पर पेनल्टी (Penalty) लगाने का भी प्रावधान किया है. अब, आयकर विभाग के कड़े फैसले की आलोचना लोगों ने शुरू कर दी है. 


31 मार्च, 2023 तक कर लें ये जरूरी काम


इनकम टैक्स विभाग के आज सुबह ट्वीट में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए (जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं), 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. इस दौरान जो पैन आधार से नहीं लिंक किए जाएंगे, वे 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. करदाताओं को यह भी कहा गया है कि अनिवार्य है, इसलिए देर न करें.






इनकम टैक्स के फरमान की आलोचना शुरू


जबलपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर संबंधी मामलों के जानकार अनिल अग्रवाल ने इनकम टैक्स विभाग के फरमान की आलोचना की है. उन्होंने विभाग के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि,'कृपया एक हजार रुपए की लेट फीस को तत्काल प्रभाव से हटाएं. आपको पैन को या आधार को निष्क्रिय करना है करें, लेकिन किसी प्रकार का वित्तीय बोझ जनता पर न डालें. ऐसे कठिन समय में देश आपसे उम्मीद करता है कि आप लेट फीस या पेनल्टी जैसे माध्यमों को अपनी आय का स्त्रोत न बनाएं."


सीए अग्रवाल के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से इनकम टैक्स विभाग पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 रुपये पेनल्टी वसूल कर रहा है. अब 1 अप्रैल 2023 से ना केवल पैन कार्ड निष्क्रिय किया जाएगा बल्कि उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 5000 रुपये पेनल्टी लेने का निर्णय इनकम टैक्स विभाग ने लिया है. आईटी का फैसला सीधे-सीधे आम जनता पर बोझ है.


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