Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला उपभोक्ता आयोग ने एअर इंडिया को एक मामले में हर्जाना देने का आदेश दिया है. उपभोक्ता आयोग ने एअर इंडिया के खिलाफ टिकट सहित हर्जाना और परिवाद व्यय देने का आदेश दिया है. दरअसल,साल 2016 में यात्री ने याचिका दायर की थी. इस मामले में उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आने की वजह से उनकी जम्मू की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई थी. इस कारण उन्हें काफी परेशान का सामना करना पड़ा था.
कंपनी ने दिया था यह तर्क
वहीं इस मामले में कंपनी के ओर से यह तर्क दिया गया था कि कोहरे के कारण फ्लाइट लेट हुई थी. जो एक्ट ऑफ गॉड के तहत आता है इसके अलावा यात्री ने आंशिक यात्रा भई की थी इस कारण रिफंड नहीं दिया जा सकता. आयोग ने कंपनी के इस तर्क को नकार दिया और उसने यात्रा के अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा इसलिए उसे टिकट का रिफंड 9 फीसदी ब्याज की दर से 10 हजार रुपये हर्जाना और 3 हजार रुपये परिवाद वय्य देना होगा. वहीं इस मामले की सुनवाई आयोग अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल, सदस्य सुनील श्रीवास्तव औऱ प्रतिभा पांडेय ने की.
क्या था पूरा मामला
पूरा मामला 8 सिंबर 2016 को परिवाद दायर किया थी इसमें याचिकाकर्ता ने बतायाकि 30 अगस्त 2015 को उन्होंने एअर इंडाय फ्लाइट से 5 लोगों का टिकट बुक किया था. उन्हें 16 जनवरी 2016 को भोपाल से दिल्ली औऱ कनेक्टिंग फ्लाइस से दिल्ल से जम्मू जाना था. किसी कारणवश दो सदस्य का टिकट कैंसल कराया. 16 जनवरी को फ्लाइट नंबर एआई 633 सुबह 8:15 बजे की जगह सुबह 11:45 बजे वाली कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई. जिसकी वजह से आगे की यात्रा नहीं कर सकी औऱ नहीं एअर इंडिया ने उन्हें दूसरी फ्लाइट से जम्मू भेजा.
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