Bhind Crime News: भिंड में पालतू श्वान 'शेरू' के हत्यारे को अदालत ने सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. बता दें कि 30 अप्रैल 2019 को मलखान सिंह नरवरिया ने श्वान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. हमले में श्वान की मौके पर मौत हो गई थी. पालतू श्वान गोरमी थाना इलाके के राऊपुरा गांव निवासी बच्चन सिंह नरवरिया का था. 30 अप्रैल 2019 की सुबह गुजर रहे पड़ोसी मलखान सिंह नरवरिया ने बच्चन सिंह की बेटी कल्पना को आवाज दी. खूंटे से बंधा श्वान शेरू आवाज सुनकर भौंकने लगा. बच्चन सिंह नरवरिया भी घर के अंदर से निकल आया.


'शेरू' के हत्यारे को एक साल की सजा


दोनों में कुत्ते के भौंकने पर कहासुनी हो गई. बच्चन सिंह ने दलीद की कि जानवर खूंटे से बंधा है. कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मलखान सिंह नरवरिया ने शेरू पर बल्लम से धावा बोल दिया. शेरू की मौत के बाद बच्चन सिंह ने गोरमी थाने पहुंचकर मलखान सिंह की रिपोर्ट कर दी. बच्चन सिंह नरवरिया की फरियाद पर गोरमी पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 429 के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की.


भौंकने पर दो पक्षों में हुई थी कहासुनी


लोगों के बयान और मौके पर मुआयना कर पुलिस ने चालान पेश कर दिया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मलखान सिंह नरवरिया को श्वान की हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि श्वान की हत्या के मामले में अभियुक्त मलखान सिंह नरवरिया को एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है. मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने की.


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