(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP News: ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर, कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस
कोरोना कि तीसरी लहर पीक पर है लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहें हैं. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
Offline Exams in College & Universities: मध्यप्रदेश में कोरोना कि तीसरी लहर पीक पर है लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहें हैं. इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई के बाद सरकार से एक दिन में जवाब मांगा गया है.
नोटिस जारी कर 1 दिन में मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मालिमठ और जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलसचिव को नोटिस जारी किया है.याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर आ चुकी है रोजाना हजारों की तादात में नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. इसके बावजूद भी प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है,जबकि प्रदेशभर के छात्र संगठन इस बात का विरोध कर चुके हैं लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है. अगर ऑफलाइन परीक्षा होती हैं तो कोरोना का संक्रमण तेज गति से बढ़ सकता है जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा.
आज हो सकती है याचिका पर सुनवाई
याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण के बीच ऑफलाइन परीक्षा क्यों आयोजित कर रहे हैं? इस पर सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से मोहलत मांगी. हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है यानी कि मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की गई है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ऑफलाइन एग्जाम करने की अनुमति दी है.
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