Madhya Pradesh News: पीएम एयर एंबुलेंस सेवा मध्य प्रदेश में गंभीर रूप से बीमार या घायल लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है. आज बुधवार (26 जून) को जबलपुर में पीएम एयर एंबुलेंस से एक और मरीज को जबलपुर से एम्स भोपाल के लिए शिफ्ट किया गया. सड़क दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मी ललित राय को उपचार के लिये एम्स भोपाल भेजा गया. मरीज को जबलपुर के डुमना विमानतल पर इलाज के लिए भोपाल रवाना करते समय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद थे.


दरअसल, मध्य प्रदेश में पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किए जाने के बाद आपात स्थिति में उपचार के लिये मरीज को उच्च चिकित्सा संस्थान भेजे जाने का यह प्रदेश का दूसरा प्रकरण है. इसके पहले बीते दिन रीवा से मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को आपात स्थिति में दिल की बीमारी के लिए पीएम एयर एंबुलेंस से भोपाल ले जाया गया था.


कितने हवाई जहाज देंगे सेवा?
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है. इसमें प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने मरीजों को स्थिर उच्च चिकित्सा केंद्रों तक एयर लिफ्ट किया जाता है.


पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों एवं औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगी. हृदय सम्बंधित और अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियों जिसमें रोगी या पीड़ित को तत्काल इलाज की आवश्यकता होने की स्थिति में मरीजों को अच्छे एवं उच्चतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.


एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एक 'हेली एम्बुलेंस' एवं एक 'फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस' का संचालन किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के सभी जिलों एवं प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात हैं. एयर एम्बुलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहती है.


कौन ले सकता है योजना का लाभ?
सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीड़ित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जाएगा. आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिए राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन किया जाएगा. अन्य हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर पेमेंट करके परिवहन किया जाएगा.


पीएम एयर एम्बुलेंस से परिवहन इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन की स्थिति में किया जाएगा.एयर एम्बुलेंस सेवा अनुशंसित चिकित्सालय तक ले जाने के लिए होगी.सशुल्क सेवा की स्थिति में सेवाप्रदाता एजेंसी को हेलीकाप्टर के लिये प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1लाख 94 हजार 500 रुपये एवं फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस के लिये लिये प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1 लाख 78 हजार 900 रुपये का भुगतान करना होगा.


कैसे ले सकते हैं एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ?
दुर्घटना या आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीड़ित को निःशुल्क परिवहन के लिये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संभाग के अंदर स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे. संभाग के बाहर जाने के लिये स्वीकृति स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जाएगी.


मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर रोगी अथवा पीड़ित को संभाग के बाहर एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त द्वारा तथा राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जायेगी. अन्य समस्त सशुल्क परिवहन के प्रकरण में एयर एंबुलेंस की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय स्तर पर दी जाएगी.


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