Malegaon 2008 Blast Case Hearing: साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर उपस्थित नहीं हुईं. अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर स्पेशल एनआईए कोर्ट नहीं पहुंचीं. इस पर अदालत ने उन्हें एक दिन की मोहलत तो दे दी लेकिन एक बड़ा फैसला लिया. अब कोर्ट के ऑर्डर पर एनआईए की एक टीम सांसद के घर जाएगी और उनकी सेहत के बारे में विस्तृत जानकारी लेगी.


दरअसल, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आज के लिए छूट की अनुमति दी. हालांकि, अदालत ने पाया कि सुनवाई के लिए प्रज्ञा ठाकुर का बयान जरूरी है और उनकी अनुपस्थिति से कोर्ट की कार्यवाही में बाधा आ रही है और मुकदमे में देरी हो रही है. 


8 अप्रैल तक देनी होगी प्रज्ञा ठाकुर की डिटेल्ड हेल्थ रिपोर्ट
इसी के साथ, अदालत ने एनआईए को प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने को कहा है, जिसे 8 अप्रैल 2024 तक कोर्ट में सबमिट करना होगा. 


सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जारी हुआ था वारंट
अदालत ने विशेष रूप से निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर भोपाल की सांसद के खिलाफ 11 मार्च को जमानती वारंट जारी किया था. प्रज्ञा ठाकुर के अदालत में पेश होने के बाद 22 मार्च को वारंट रद्द कर दिया गया था लेकिन उसके बाद वह फिर पेश नहीं हुईं.


स्वास्थ्य का हवाला देकर वकील ने फिर मांगी छूट
अदालत ने 28 मार्च को उन्हें छूट देते हुए 3 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा. बुधवार को, उनके वकील ने यह दावा करते हुए फिर से छूट की मांग की कि प्रज्ञा ठाकुर की बीमारियों की प्रकृति गंभीर है. आवेदन में कहा गया है कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है और वह डॉक्टरों की सलाह पर भोपाल में अपने घर पर इलाज करा रही हैं.


इसमें कहा गया है कि एक डॉक्टर ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें आराम करने की सलाह दी और आवेदन के साथ एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है. एनआईए ने हालांकि, अदालत को बताया कि क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर मुंबई में नहीं थीं, इसलिए वह उनके दावों की पुष्टि नहीं की जा सकी.


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