Omicron Alert in MP: कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को लेकर अब रेलवे प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है. रेलवे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि रेलवे स्टेशन पर जो भी बिना मास्क के नजर आएगा, उसे ₹500 का जुर्माना किया जाएगा. इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को भी पाबंद किया है. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की ओर से सख्त आदेश जारी किया गया है कि रेलवे स्टेशन और परिसर में कोई भी यात्री बिना मास्क के भ्रमण नहीं कर सकता है. भारतीय रेलवे नियम 2012 के अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर ₹500 का जुर्माना किया जाएगा.
बिना मास्क लगेगा जुर्माना
इस संबंध में यह भी आदेश जारी किया गया है कि यात्रियों को कोरोना अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर टिकट चेकर और अन्य अधिकारियों द्वारा निगाह रखी जाएगी. इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई भी होगी. रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है. अभी तक यह देखने में आ रहा था कि रेलवे स्टेशन परिसर में नियमों का पालन करवाने के लिए किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं थी. अब रेलवे स्टेशन पर भी सख्ती होने की वजह से संक्रमण पर रोक लगने की उम्मीद है.
एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर
एबीपी न्यूज़ ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा बिना मास्क के भ्रमण करने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था. इस खबर के बाद रेलवे विभाग में यह बात जोर पकड़ गई थी कि कोरोना गाइडलाइन का रेलवे स्टेशन परिसर में पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है ? जीआरपी रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा गाइडलाइन का पालन करने वालों पर नजर रखी जा रही है या नहीं. हालांकि इन चर्चाओं के बीच रेलवे ने आदेश जारी करते हुए टीसी और अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है जो टिकट चेक करते हैं.
रतलाम में डेढ़ हजार लोगों पर जुर्माना
पश्चिम रेलवे मंडल के रतलाम कार्यालय से आदेश जारी हुआ है जिसमें कोरोना का इलाज का पालन नहीं करने पर ₹500 के जुर्माने की बात कही गई है. रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है. रतलाम में हाल ही में डेढ़ हजार लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई हुई है. यह कार्रवाई संभवतः पूरे मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आहट के पहले सबसे बड़ी कार्रवाई है.
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