Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से बच्चों का धर्मांतरण कराने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि रायजेन के गोहरगंज इलाके में शासकीय अनुदान से चलाए जा रहे एक बाल गृह में तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गयाहै. राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार 12 नवंबर की शाम को गोहरगंज स्थित बाल गृह का दौरा किया, जहां उन्होंने पाया कि 2 साल पहले यहां तीन बच्चों को लाया गया था. ये बच्चे पहले हिन्दू धर्म से थे, लेकिन अब इनके नाम बदलकर, दूसरे धर्म के नाम से आधार कार्ड बनवाया गया है. 


इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इन बच्चों से बात भी की. बातचीत में मालूम हुआ कि कोरोना काल में बच्चे अपने माता-पिता से बिछड़ गए थे और अब बाल गृह में रह रहे हैं. उनके माता-पिता हिन्दू धर्म के हैं और यहां शिशु गृह संचालक परवेज ने उनका नाम बदलकर मुस्लिम कर दिया है. बच्चों ने कानूनगो को अपने-अपने असली नाम भी बताए. बच्चों की बातें सुनने के बाद नाराज राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष ने शिशु गृह संचालक परवेज फटकार लगाई. बताया गया कि खुद को गार्जियन बताकर आरोपी संचालक परवेज ने बच्चों के मुस्लिम नाम से आधार कार्ड बनवा दिए.



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शिशु गृह संचालक के खिलाफ केस
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय बाल आयोग ने रायसेन एसपी को निर्देश दिए हैं कि शिशु गृह संचालक परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. वहीं, शिशु गृह के रिकॉर्ड भी जब्त कर लिए गए हैं. बता दें, बीते शनिवार को कानूनगो रायसेन में बाल तस्करी के प्रति संवेदनशील बच्चों और उनके परिवारों के प्रतिचित्रण अभ्यास विषय पर आयोजित एक जिला स्तरीय बैठक में शामिल होने आए थे.



कानूनगो ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एक परिवार के तीन बच्चों को गौहरगंज स्थित बाल शिशु गृह में लाया गया था. वहां उनका नाम और धर्म परिवर्तित कर दिया गया. शिकायत को संज्ञान में लेकर जब जांच हुई तो आरोप सही पाए गए. राष्ट्रीय बाल आयोग ने इसकी सूचना रायसेन पुलिस अधीक्षक को दे दी है. साथ ही, महिला बाल विकास के जिला परियोजना अधिकारी को उक्त संस्था के संचालक परवेज पर आईआरदर्ज कराने गए लिए भी निर्देशित किया गया है.


बच्चों को भेजा जाएगा घर
बताया जा रहा है कि अब तीनों बच्चों के परिजनों को ढूंढा जा रहा है ताकि बच्चों को घर भेजा जा सके. वहीं, कानूनगो ने यह भी कहा कि किसी भी तरीके से व्यक्ति की जानकारी के बिना उसका नाम बदलना या धर्म परिवर्तन करना कानूनी अपराध है.