(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP: थाने में रखे 'सबूतों' को खा गए चूहे, HC ने इंदौर पुलिस को फटकार लगाते हुए दिए ये आदेश
MP News: इंदौर के DCP ने कोर्ट को बताया कि जिन बोतलों में विसरा रखा गया था, वो प्लास्टिक का था. बरसात के मौसम में चूहों ने उन्हें खराब कर दिया और इस वजह से जरूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई.
MP Latest News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक गैर इरादतन हत्या के मामले में सबूतों के नष्ट होने पर इंदौर पुलिस को खूब फटकार लगाई है. कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों सहित 29 सैंपल चूहों ने काटकर नष्ट कर दिए हैं. इसपर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, अगर राज्य के बड़े पुलिस थाने में ये हाल है तो छोटे थानों में रखे सबूत कितनी दयनीय स्थिति में होंगे?
दरअसल, सबूत गायब होने का मामला तब सामने आया जब हाई कोर्ट ने अंसार अहमद नाम के शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अंसार पर अगस्त 2021 में अपनी पत्नी ताहिरा बी को डंडे से पीटने का आरोप लगाया था, जिससे उसके सिर, हाथ और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी. इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. तब पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था.
क्या है पूरा मामला?
वहीं अब बीते 4 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जोन 2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा, विजय नगर एसएचओ चंद्रकांत पटेल के साथ कोर्ट में पेश हुए और चूहों द्वारा सबूत नष्ट करने के संबंध में जवाब दिया. डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि "जिन बोतलों में विसरा रखा गया था, वे प्लास्टिक के डिब्बे थे, जिन्हें बरसात के मौसम में चूहों ने खराब कर दिया था. इस वजह से हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं मिल सकी." उन्होंने 28 अन्य सैंपल भी चूहों की वजह से खराब होनी की बात कही.
वहीं जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा, संबंधित पुलिस अधिकारियों को जांच के दौरान जब्त किए गए सबूतों की सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार रहना चाहिए था. हालांकि, अब इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम इस घटना ने ये तो उजागर कर दिया है कि राज्य के पुलिस थानों में सबूत किस दयनीय स्थिति में रखे जाते हैं. उन्होंने कहा, "इंदौर शहर के सबसे व्यस्त पुलिस स्टेशन में जांच के दौरान जुटाए गए सबूत अगर इस हालत में रखे जाते हैं, तो ऐसे में कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि प्रदेश के छोटे पुलिस स्टेशनों की स्थिति क्या होगी?"
कोर्ट ने राज्य के पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस स्टेशनों के मालखानों का जायजा लें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो. डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में इंदौर पुलिस थाने के मालखाना प्रभारी और एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने यह भी कहा कि मालखाने में रखी चीजों को अब दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है.