Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रीवा (Rewa) शहर में दो सप्ताह के भीतर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू (African Swine Flu) से दो हजार से अधिक सुअरों की मौत होने के बाद प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दी है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. कलेक्टर मनोज पुष्प ने संक्रमण और संक्रामक पशु रोग अधिनियम, 2009 की रोकथाम और नियंत्रण के तहत आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसमें सुअर और उसके मांस के परिवहन, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है.


दो हफ्ते पहले शुरू हुई थी मौत
आदेश के अनुसार, भोपाल (Bhopal) में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने नमूनों का परीक्षण किया और रीवा नगर पालिका सीमा के भीतर सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पता लगाया है. जिले में सुअरों की मौत करीब दो हफ्ते पहले शुरु हुई थी जिसके बाद पशुपालन विभाग ने नमूने प्रयोगशाला में भेजे थे.


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विभाग उपनिदेशक ने क्या कहा
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि, शहर में 25 हजार से अधिक सुअर हैं जिनमें से सबसे अधिक संक्रमित जानवर वार्ड-15 में पाए गए. उन्होंने कहा कि इस बस्ती को रेड जोन के रुप में चिन्हित कर एक किलोमीटर के दायरे में सभी सुअरों की जांच की जा रही है और स्वस्थ पशुओं को इस बीमारी के खिलाफ टीका लगाया जा रहा है.


दो हजार सुअरों की मौत
अधिकारियों के अनुसार, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दो सप्ताह के अंदर अकेले रीवा शहर में 2 हजार से अधिक सुअरों की जान ले ली है. उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर पालिका अधिकारियों के दल शवों का निपटान कर रही है.


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