(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
5 दिन में 4 चौकीदार की हत्या, सीरियल किलर को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा-सोता हुआ व्यक्ति अबोध बालक
Sagar News: मध्य प्रदेश के चर्चित चौकीदारों की हत्या मामले में अदालत का फैसला आ गया है. चौकीदारों में खौफ का पर्याय बने सीरियल किलर को कड़ी सजा सुनाई. सागर से लेकर भोपाल तक में हड़कंप मच गया था.
MP Crime News: मध्य प्रदेश के सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को सागर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब दो साल पहले चौकीदारों में खौफ का पर्याय बने सीरियल किलर ने 4 हत्याएं की थीं. सागर से लेकर भोपाल तक में एक के बाद एक चौकीदारों की हत्या से हड़कंप मच गया था. अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना ने 20 वर्षीय शिवप्रसाद धुर्वे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि शिकायतकर्ता राहुल दुबे ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक बेटे की जगह पिता शंभूदयाल दुबे आर्ट एंड कामर्स कॉलेज में चौकीदारी की ड्यूटी करने गए थे. 29 अगस्त 2022 को रात करीब 9:30 बजे चौकीदार जगदीश रैकवार ने फोन पर पिता के खत्म होने की जानकारी दी. बेटा मां पुष्पा देवी को लेकर घर से आर्ट एंड कामर्स कॉलेज पहुंचा.
सीरियल किलर को अदालत ने ठहराया दोषी करार
कॉलेज गेट के पास बने कमरा में पिता बेहोश बिस्तर पर पड़े थे. सिर से खून निकल रहा था. आसपास एक बड़ा पत्थर भी रखा था. पत्थर को देखकर रात को सोते समय सिर पर पटककर हत्या करने का शक जताया गया. मौके पर कॉलेज के अन्य कर्मचारी आ गए थे. परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपित के विरुद्ध धारा- 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया. घटनास्थल से मृतक का मोबाइल, साइकिल आरोपी भोपाल लेकर चला गया था.
सुनाई आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा
भोपाल में उसने मोबाइल को चालू किया. सीडीआर के आधार पर पुलिस को आरोपी का लोकेशन प्राप्त हुआ. भोपाल से आरोपित को पकड़कर सागर लाया गया. भोपाल में भी चौकीदारों की पत्थर से कुचलकर हत्या के मामले सामने आए थे. सिविल लाइन पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया. अभियोजन पक्ष ने 25 गवाही कराई. 66 दस्तावेजों को अदालत के सामने रखा गया. अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपित ने सोते समय शंभू दयाल की पत्थर से कुचलकर हत्या की है.
अबोध बालक और सोता हुआ व्यक्ति एक ही श्रेणी में आते हैं. उनको प्रतिघात और हमले से प्रतिरक्षा का अवसर प्राप्त नहीं होता. न्यायालय का मानना है कि आरोपी समाज में उचित संदेश के लिए कड़ी सजा का हकदार है. कोर्ट ने दोषी करार देते हुए धारा-302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास औप पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. धारा- 460 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार का अर्थदंड, धारा- 201 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.
5 दिन में 4 लोगों को बेरहमी से उतारा मौत के घाट
5 दिन में 4 लोगों को सीरियल किलर ने मौत के घाट उतारा था. अगस्त 2022 को सागर शहर में आधी रात के बाद अचानक चौकीदारों की हत्या होने लगी. पहला मामला भैंसा बाइपास पर ट्रक बॉडी बिल्डर कारखाने के चौकीदार कल्याण की हत्या का सामने आया. अज्ञात व्यक्ति ने कल्याण के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी. रेलवे स्टेशन पर ग्रीन होटल के बाहर सो रहे व्यक्ति पर भी हमला किया गया. गनीमत रही कि व्यक्ति जिंदा बच गया.
तीसरी वारदात आर्ट एवं कॉमर्स कॉलेज में शंभुदयाल की हत्या के रूप में सामने आयी. चौथी वारदात सीरियल किलर ने मोतीनगर रोड पर और पांचवीं घटना भोपाल के खजुरिया रोड पर की. 2 सितम्बर 2022 को सीरियल किलर भोपाल से पकड़ा गया था. मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में हुई.
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