Sagar News Today: मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है. इसी कड़ी में के सागर नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर को सरकार की तरफ से एक सरकारी वाहन आवंटित किया गया है. बीते दिनों पुलिस सर्च के दौरान इस गाड़ी से अवैध शराब पकड़ी गई.
उनकी गाड़ी से अवैध शराब बरामद होने के बाद, निगम आयुक्त राजुकामर खत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए सागर नगर निगम असिस्टेंट कमिश्नर आनंद मंगल गुरु को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
सर्च अभियान के दौरान सागर जिले की देवरी पुलिस ने निगम के शासकीय वाहन से एक लाख 30 हजार रुपये की अवैध देशी शराब पकड़ी है. इस वाहन पर मध्य प्रदेश शासन और असिस्टेंट कमिश्नर,नगर निगम सागर लिखा था. इस खबर के फैलते ही प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मच गया.
लोकसभा चुनाव 2024 को देखते पुलिस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सागर जिले की देवरी थाना के शुक्रवार (15 मार्च) को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक सफेद रंग की बोलेरो कार नंबर MP15TA0748 को रोकने की कोशिश की. पुलिस को देखकर वाहन चालक ने कार को वापस टर्न कर भागने की कोशिश की.
एक लाख रुपये से अधिक कीमत की शराब बरामद
इस तरह से सरकारी गाड़ी के वापस भागने से पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. मौके पर तैनात टी आई रोहित डोंगरे और स्टाफ ने वाहन चालक को पकड़ कर गाड़ी की तलाशी ली गई. जहां पर गाड़ी की अंदर वाली सीट पर कुछ सामान रखा हुआ था, जिसे छिपाने के लिए लाल रंग के कपड़े से ढका गया था. चेकिंग के पुलिस को गाड़ी से 29 पेटियां मिली. इसमें लाल मशाला देशी शराब जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख 30 हजार 500 रुपये को पुलिस ने जब्त कर लिया.
देवरी पुलिस ने अभय पिता रामराजा लोधी निवासी चितौरा थाना सुरखी और दीपेन्द्र उर्फ अभिषेक पिता सीताराम यादव निवासी पथरिया जाट थाना सिविल लाईन सागर को गिरफ्तार कर लिया है.सरकारी वाहन से शराब पकड़े जाने से हड़कंप मच गया. थाना प्रभारी रोहित के मुताबिक, जिस सरकारी वाहन में शराब का परिवहन किया जा रहा था, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है. मामला दर्ज कर लिया गया है.
प्रभारी नगर निमम असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड
शराब के अवैध परिवहन मामले में नवागत निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री ने सख्त एक्शन लिया. उन्होंने नगर निगम के प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर आनंद मंगल गुरु को सस्पेंड कर दिया.
'नगर निगम की छवि खराब हुई'
आदेश के मुताबिक, आनंद मंगल गुरु नगर निगम के प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर को आवंटित वाहन MP 15 TA 0748 बोलेरो में अवैध शराब जब्त की गई. इस मामले में नगर निगम की छवि धूमिल होने, असिस्टेंट कमिश्नर की लापरवाही और उदासीनता परिलक्षित होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है.
उनके विरुद्ध यह कार्यवाही सिविल सेवा सर्विसेज (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के तहत की गई है.पूरे मामले में आनंद मंगल गुरु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गए हैं.
रिपोर्ट- विनोद आर्य
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