Satna News: मध्य प्रदेश  (Madhya Pradesh) के सतना जिले में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बिना स्ट्रा-रीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. यह निर्णय दो वजहों से लिया गया है. पहला-जिले के पशु पालकों को भूसा मिलने लगेगा और दूसरा-पराली जलाने की वजह से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई होगी.


आदेश में क्या कहा गया
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में जिले में भूसे की समस्या है. किसानों-पशुपालकों की आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गर्मियों में लगने वाली आग की दुर्घटनाओं से होने वाले जन-धन के नुकसान पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से प्रतिबंध का ये आदेश जारी किया गया है.


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क्या निर्देश दिया गया 
कलेक्टर वर्मा ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई की जा रही है, वहां पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा-रीपर के उपयोग को भूसा बनाने हेतु अनिवार्य करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें.


बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार जिन क्षेत्रों में कंबाईन हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती है, वहां हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग को अनिवार्य किये जाने और रीपर कंबाइडर के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग म.प्र. द्वारा फसल अवशेष के प्रबंधन के लिये उपयोगी मशीने जैसे हैप्पी सीडर, जीरो ट्रिल सीड ड्रिल रिवर्सिबल प्लाऊ, स्ट्रा रीपर, रेक, बेलर एवं ग्रेडर आदि यंत्रो को खरीदने के लिये प्रेरित करने के निर्देश दिये गये हैं.


क्या है स्ट्रॉ रीपर
स्ट्रॉ रीपर एक कृषि उपकरण है, जिससे आप अनाज के डंठल को काट, थ्रेस और साफ कर सकते हैं. खेत में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के बाद गेहूं के डंठल रह जाते हैं जिसे स्ट्रॉ रीपर की मदद से भूसा बनाया जा सकता है. इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती.


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