MP Scholarship Scam Case: मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले (Scholarship Scam) में पैरामेडिकल कॉलेजों (Paramedica Colleges) से पूरी राशि न वसूले जाने पर हाई कोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. इसके साथ ही सभी राशि वसूले जाने के लिए एक दिन की मोहलत दी है. दरअसल, पैरामेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रवृत्ति के नाम पर 24 करोड़ रुपये हड़प लिए गए हैं जिनमें से सरकार केवल चार करोड़ रुपये ही वसूल पाई है. 


मामले में 24 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. चीफ रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार से कहा कि पैरामेडिकल कॉलेजों ने छात्रवृत्ति की राशि हड़प ली है, जिन्हें तत्काल वसूला जाएगा. इसके साथ ही सरकार को एक दिन की मोहलत दी गई है. राज्य सरकार की ओऱ से कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि दो कॉलेजों के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है और घोटाले में शामिल अन्य कॉलेजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. बचे हुए कॉलेजों के खिलाफ एआरसी जारी की गई और कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी. इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को की जानी है.


यह है पूरा मामला
एमपी लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने एक जनहित याचिका दायर कर छात्रवृत्ति घोटाले पर कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया था कि साल 2010 से 2015 तक प्रदेश के सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों का प्रवेश दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति की राशि डकार ली. वहीं जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि जिन छात्रों के नाम पर कॉलेजों ने सरकार से पैसे लिए वो परीक्षा में बैठे ही नहीं थे. इसके बाद 100 से ज्यादा कॉलेज संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. अभी तक 93 पैरामेडिकल कॉलेजों में से केवल 20 क़ॉलेजों से ही वसूली हो पाई है. 


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