MP News: लालच देकर ग्रामीणों से करवाया था इन्वेस्टमेंट, धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट ने सुनाई 170 साल की सजा
Sehore News: शिकायत में बताया गया कि कंपनी के चेयरमैन बाला साहब भापकर ने उनके साथ कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. अदालत ने भापकर को सजा के साथ 9 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है.
Sehore Court News: सीहोर की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को 170 साल की सजा से दण्डित किया है. आरोपी ने पैसा डबल करने का लालच देकर आदिवासियों से इन्वेस्टमेंट करवाया था. ग्रामीणों ने थाने में शिकायत कर बताया था कि उनके साथ 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है. बता दें कि सीहोर अदालत ने चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को आईपीसी की धारा 420 और चिट फंड एक्ट में 5-5 साल की सजा निवेशकों की संख्या के हिसाब से सुनाई है. यह सजा कुला मिलाकर 170 साल बनती है.
मामला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के गोपालपुर का है. जहां बाला साहब भापकर नाम के आदमी ने खुद को साईं प्रसाद कंपनी का चेयरमैन बताकर आमला पानी गांव के कुछ लोगों से कंपनी में पैसे जमा कराए थे. गांव के कई लोगों ने साल 2012 से 2015 के बीच उसमें पैसे जमा किए थे. गांव के लोगों से कहा गया था कि 5 साल बाद उनके पैसे डबल हो जाएंगे. 5 साल बाद जब लोग कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ मिला.
9 लाख 35 हजार का जुर्माना
गांव वालों ने कंपनी के लोगों से संपर्क किया, तो उन्हें भरोसा दिया गया कि उनका पैसा मिल जाएगा. जब पैसा नहीं मिला तो चिट फंड कंपनी में पैसा जमा कराने वालों ने गोपालपुर थाने में इसकी शिकायत की. शिकायत में बताया गया कि कंपनी के चेयरमैन बाला साहब भापकर ने उनके साथ कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. मामले में FIR दर्ज की गई और जांच शुरू हुई. मामला कोर्ट पहुंचा. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार के अनुसार न्यायाधीश संजय कुमार शाही की अदालत ने चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को सजा के साथ 9 लाख 35 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
1 करोड़ 40 लाख की धोखाधड़ी
शिकायत दर्ज कराने वाले दयाराम ने थाना गोपालपुर में शिकायती आवेदन किया था. जिसमें बताया था कि स्वयं, उसके परिवार और गांव के निवासियों ने साल 2012 से 15 के बीच साईं प्रसाद कंपनी में पैसा निवेश किया था. 5 साल पूरे होने पर पैसा दोगुना होना था, लेकिन जब वह कंपनी कार्यालय गए थे वह बंद मिला और पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर ने उनके साथ 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है.
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