Sehore News : सीहोर में दोस्त की हत्या कर पड़ोसी के खेत में शव दफन करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुना दी है. न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 24 मई 2020 का है. कोर्ट ने सुनवाई के डेढ़ साल बाद फैसला सुनाया है. शिरीष उपासनी ने बताया सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र के छिंदगांवमौजी में 24 मई 2020 को ये घटना हुई थी. जिसमें महेश निवासी रुजनखेड़ी ने उसके साले शिवा कुच बंदिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी.


क्या था पूरा मामला
थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के 20 दिन पहले घर से उनका साला शिव बिना बताए चला गया है. आसपास तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. तो थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया गया. पीड़ित ने छिदंगावमौजी के मुकेश राजेश, राजकुमार पर संदेह जाहिर किया. पुलिस ने इस मामले में जांच कर सख्ती से कार्रवाई की. पुलिस की कार्यवाई में पता चला कि यह घटना के 2 माह पहले शिवा कुचबंदिया छिंदगांव मौजी के मुकेश ने शिवा को गेहूं देने का बोल दिया था. तो शिवा ने खेत में रखे गेहूं के थापे में 3 से 4 बोरी गेहूं भर लिया. इस बात पर से शिवा और मुकेश का विवाद हो गया. जिसके चलते मुकेश और राजेश ने अपने दोस्त राजकुमार को बुलाकर शिवा के हाथ पैर बांध कर खेत पर बने कमरे में रखा. उसके साथ लगातार मारपीट की जिससे उसका शरीर सूज गया. अगले ही दिन तीनों ने मिलकर शिवा की हत्या कर दी. साक्ष्य छिपाने के लिए उसकी लाश पड़ोसी के खेत में दफन कर दी. पुलिस की सख्ती से हुई पूछताछ में तीनों आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया.


दोषी को दी आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने जांच की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की. जहां सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सेना ने आरोपी मुकेश पिता कैलाश कुम्हार, राजेश पिता रामप्रसाद व राजकुमार पिता कैलाश मेहतर निवासी छिदंगाव मौजी को हत्या के आरोप में दोषी माना. दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिरीष उपासनी ने की.


 


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