Property Registry Fee Expensive in Sehore: सीहोर जिले में अगर आपने मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि या फिर अन्य किसी तरह की अचल संपत्ति खरीदी है तो 31 मार्च से पहले रजिस्ट्री करा लें. रजिस्ट्री कराने में चूक गए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू होते ही नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी. इसके तहत 15 फीसद ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क चुकाना पड़ेगा. पंजीयक विभाग की नई दर 1 अप्रैल से जिले में लागू होगी.


इससे पहले पुरानी दरों पर ही अवकाश के दिनों त्योहार छोड़कर भी रजिस्ट्री कराई जा सकती है. गौरतलब है कि साल 2017 में रजिस्ट्री शुल्क में इजाफा हुआ था. उसके बाद पिछले 5 साल से रजिस्ट्री शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. पंजीयक विभाग राजस्व बढ़ाने के लिए इस बार जिले में नए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15 फीसद तक रजिस्ट्री शुल्क में इजाफा करने जा रहा है. इसके लिए प्रस्ताव बनाकर उच्च स्तर पर भेजा जा चुका है.


1 अप्रैल से लागू हो जाएगी रजिस्ट्री पर बढ़ी नई दर


प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगते ही रजिस्ट्री पर बढ़ाई गई नई दर 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. पंजीयक विभाग 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में जोर शोर से लग गया है. निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवकाश के दिनों में दफ्तर खोल रजिस्ट्री की जा रही है. रोजाना उप पंजीयक कार्यालय पर 55 रजिस्ट्री करने का टारगेट रखा गया है. सीहोर, आष्टा में अभी 30 और इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी, दोराहा, उप पंजीयन कार्यालय में 5 से 15 तक रोजाना रजिस्ट्री हो रही है. 31 मार्च से पहले तक पुरानी दर पर ही पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री होगी. जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी.


15 फरवरी तक आपत्ति, सुझाव दर्ज कराने का समय


बैठक में सभी उप जिला मूल्यांकन समिति से वर्ष 2023 की गाइडलाइन दरों के मिले प्रस्ताव पर चर्चा की गई. अब आम जनता और सर्व साधारण के सुझाव प्राप्त किए जाना है. उप जिला मूल्यांकन समिति सीहोर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, इछावर और दोराहा की तरफ से वर्ष 2022-23 के अचल संपति का मूल्यांकन संबंधी अंतिम दरों का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को प्राप्त हो चुके हैं. प्रस्ताव जिला पंजीयक कार्यालय और उप पंजीयक कार्यालयों में अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं. प्रस्तावित दरों के संबंध में सुझाव और आपत्ति 15 फरवरी तक कार्यालय समय में जिला पंजीयक और संयोजक जिला मूल्यांकन समिति के सामने पेश किया जा सकता है. 


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