Big Bazar Fined In Jabalpur: जबलपुर शहर के साउथ एवेन्यू मॉल स्थित बिग बाजार को 68 रुपये एमआरपी का मक्खन 100 रुपये में बेचना महंगा पड़ गया. जबलपुर के जिला उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को इस मुनाफाखोरी के लिए जुर्माना लगाया है. फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव और सदस्य नागेंद्र चौरसिया ने बिग बाजार पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया है. इसके साथ ही मक्खन की ज्यादा वसूली गई कीमत को भी 8 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश फोरम ने दिए हैं.


सिर्फ 32 रुपये ज्यादा वसूलने पर देने पड़ गए 10 हजार


जीसीएफ इस्टेट के समीप वैद्यनाथन नगर निवासी अमित कुमार शर्मा ने 20 जनवरी 2020 को साउथ एवेंन्यू मॉल में बिग बाजार से सौ ग्राम बटर का पैक खरीदा था. इस पैकेट में एमआरपी 68 रुपए लिखी हुई थी लेकिन बिग बाजार ने अमित कुमार शर्मा से इसका दाम सौ रुपए वसूला. उनसे निर्धारित एमआरपी से 32 रुपए अधिक लिए गए. अमित शर्मा की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने फोरम को बताया कि अधिक वसूला गया दाम जब अमित कुमार शर्मा ने वापस मांगा तो बिग बाजार प्रबंधन द्वारा उनसे अभद्रता कर दी गई. इससे व्यथित अमित कुमार ने मामला जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली.


जिला उपभोक्ता फोरम ने की सुनवाई


इस मामले पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव तथा सदस्य नागेंद्र चौरसिया ने सुनवाई करते हुए बिग बाजार प्रबंधन को धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सेवा में कमी का दोषी माना. जिला उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया. मामला सेवा की कमी से जुड़ा है. इस पर फोरम ने न सिर्फ अधिक वसूली गई कीमत दो माह के भीतर 8 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने को कहा है बल्कि ग्राहक को हुई मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए अदा करने का आदेश बिग बाजार प्रबंधन को दिया है. 


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