ग्वालियर: कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) की कानूनी दिक्कतें फिर बढ़ गई हैं. मानहानि (Defamation) संबंधी एक बंद हो चुके मामले को सत्र न्यायालय (Session Court) ने फिर से शुरू करने का आदेश दिया है. यह मामला 31 अगस्त 2019 का है. इस दिन भिंड दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी (BJP) और बजरंग दल (Bajrang Dal) के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था कि वे पैसे लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए जासूसी करते हैं. सत्र अदालत के आदेश के बाद अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी.


दिग्विजय सिंह के खिलाफ कौन गया था कोर्ट


दिग्विजय सिंह के इस बयान के खिलाफ बीजेपी से जुड़े एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया ने 3 सितंबर 2019 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां मानहानि का केस दायर किया था. लेकिन कोर्ट ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भदोरिया के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है. इसके खिलाफ भदौरिया ने सत्र न्यायालय में अपील की. 


भदोरिया की अपील पर सुनवाई करते हुए सत्र अदालत ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है. सत्र अदालत के इस आदेश के बाद से अदालत ने अब इस केस की सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख मुकर्रर की है.


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