शहडोल में मानवता शर्मसार, 69 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग से किया रेप, 10 दिन में दूसरी वारदात
Shahdol Rape Case: 69 साल का बुजुर्ग नाबालिग बच्ची को जंगल में बहला फुसलाकर ले गया. हैवानियत की हद पार करने के बाद आरोपी बच्ची को जंगल में छोड़कर भाग गया. घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई.
MP Crime News: शहडोल में 69 साल के बुजुर्ग की हैवानियत का मामला सामने आया है. आरोप है कि बुजुर्ग ने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. नाबालिग बच्ची बुजुर्ग के झांसे में आ गयी थी. आरोपी बहला फुसलाकर नाबालिग को जंगल में ले गया. जंगल में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिग को छोड़कर भाग गया. बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई. आपबीती सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गयी. बच्ची को लेकर परिजन फौरन थाने पहुंचे.
पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया. घटना की जानकारी लगने पर लोग आक्रोशित हो उठे. लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे. मालूम हो कि शहडोल में 10 दिन पहले भी एक आदिवासी युवती के साथ दरिंदगी की घटना सामने आयी थी.
बुढार थाना प्रभारी संजय जायसवाल के अनुसार आरोपी सौारभ उर्फ रवि तिवारी झांसा देकर 26 वर्षीय युवती के साथ 2021 से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा.
शहडोल में एक बार फिर दरिंदगी
पीड़िता को आरोपी जबलपुर, भोपाल, सागर और बिलासपुर ले जाता था. आरोपी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल भी करता था. इधर राजधानी भोपाल में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है. पुलिस कमिश्रर हरिनारायण मिश्रा ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है.
अब भोपाल के होटल, लॉम्ज, धर्मशाला, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देना जरूरी हो गया है. पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी फरमान में कहा गया है कि घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्राओं और अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले लोगों की जानकारी नहीं देने पर नए कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी.
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