Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के शहडोल (Shahdol) जिले में अपनी पत्नी को बेचने और गैंगरेप (Gangrape) करवाने के आरोपी पति को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी द्वारा उसके दो साथियों को भी समान सजा और जुर्माना लगाया गया है. संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि, 6 दिसंबर 2012 को फरियादी रामचरित बैस ने थाना ब्यौहारी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन दिनांक 03 दिसंबर 2012 को अपने ससुराल पसगढी भाटा कछार जाने के लिए ग्राम मर्यादपुर से निकली थी. वह अमन ट्रेवल्स की बस में ब्यौहारी जाने के लिए बैठी थी. 05 दिसंबर 2012 को जब उसकी ससुराल में पता किया तो पता चला कि वह ससुराल नहीं पहुंची है.
पीड़िता ने क्या बताया
फरियादी की इस शिकायत के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई. जांच के दौरान 06 दिसंबर 2015 को उसकी गुमशुदा बहन मिली. पूछताछ में उसने बताया गया कि 03 दिसंबर 2012 को उसका पति आरोपी अजय कुमार बैस चुंगीनाका ब्यौहारी में बस से उतरने पर मिला और मोटरसाईकल से बस स्टैंड ब्यौहारी ले गया, जहां पर दो अन्य आरोपी लालजी बैस (मामा ससुर का लडका) और रामनिहोर बैस मिले. वे सभी उसे मोटर साईकल से रेलवे पुलिया ब्यौहारी के आगे जंगल में ले गए.
पीड़िता ने आगे बताया कि, वहां पर पति सहित तीनों आरोपियों ने मिलकर साड़ी से उसके दोनों पैर बांध दिए. यहां पति अजय और लालजी ने उसके साथ गलत काम किया. इसके बाद रामनिहोर और अजय मोटर साइकिल से उसे रीवा ले गए. आरोपी रीवा स्टेशन में मोटरसाइकल रखकर पीड़िता को पहले ट्रेन से मेरठ और फिर मुजफ्फरपुर के रास्ते जानसर ले गए. मेरठ में उन्हें तीसरा आरोपी लालजी भी मिल गया. तीनों आरोपियों ने उसे कुतुबपुर में यशपाल गुर्जर को 80 हजार रूपये में बेच दिया.
कैसे बचकर निकली पीड़िता
आरोप पत्र के मुताबिक पति अजय ने 60 हजार रूपये तुरंत ले लिए. 20 हजार रूपये बाद में यशपाल ने देने का वादा किया. उसके बाद पीड़िता को एक कमरे में बंदकर आरोपी वापस लौट गए. यशपाल गुर्जर उसे बंधक बनाकर रेप करता रहा, जिससे उसके दो बच्चे हुए. एक दिन उसने यशपाल से कहा कि उसे मायके की याद आ रही है. तब यशपाल ने उसे 30 सितम्बर 2015 को अपने एक साथी के साथ भेजा. इसके बाद वह 05 अक्टूबर 2015 को ब्यौहारी पहुंची और सारी घटना पुलिस को बताई. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच के बाद केस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया.
आरोपियों को दी गई सजा
कोर्ट द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर और मामले की गंभीरता को देखते हुए विचार के बाद आरोपियों को दंडित किया गया. आरोपी अजय कुमार बैस पिता कामता प्रसाद बैस उम्र 33 वर्ष, रामनिहोर पिता रामसुन्दर बैस उम्र 46 वर्ष (दोनों निवासी ग्राम-भाटा कछार सरवाही खुर्द, थाना ब्यौहारी) और लालजी पिता भीमसेन बैस उम्र 36 वर्ष (निवासी ग्राम-खन्तरा थाना मझौली जिला सीधी) को धारा 365 और 370 भादवि में पांच वर्ष का कारावास एवं 3000 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया. इसके साथ ही धारा 376(2)(जी) में दस वर्ष का कारावास और 5000 रूपये का जुर्माना एवं धारा 506 बी में तीन वर्ष का कारावास और 1000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया. शासन की ओर से इस मामले में आर.के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील - ब्यौहारी शहडोल द्वारा पैरवी की गई.