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Bhopal News: हुक्का बार बैन पर शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही लोग नहीं कर पाएंगे ये काम

MP News: हुक्क बैन एक्ट कानून अमल में आते ही मध्य प्रदेश हुक्का बार बंद करने वाला देश का पांचवां राज्य बन जाएगा।

MP News: मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर बैन लगाने का लंबे समय से विचाराधीन प्रस्ताव को आखिरकार शिवराज कैबिनेट ने एक अहम बैठक में पास कर दिया. अब इस प्रस्ताव को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस बिल को मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा. हुक्का बार बैन एक्ट लागू होते ही हुक्का बार पर दनादन कार्रवाई शुरु हो जाएगी. साथ ही प्रदेश भर में हुक्का बारों के संचालन को गैर कानूनी माना जाएगा.  

200 से ज्यादा हुक्का बार पर मंडराया इस बात का खतरा 
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में करीब 200 से अधिक हुक्का बार संचालित होते हैं. इन हुक्का बार में युवा पीढ़ी की नशे के दलदल में दबती जा रही है. इन हुक्का बार को बंद करने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी. आखिरकार मंगलवार को सरकार कैबिनेट में इसे बंद करने के लिए प्रस्ताव ले आई, जो पास भी हो गया. कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से अनुमति मिलते ही प्रदेश के हुक्का बार पूरी तरह बंद हो जाएंगे.

हुक्का बार पर बैन लगाने वाला एमपी देश का पांचवां राज्य 
बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है. कानून अमल में आते ही मध्य प्रदेश हुक्का बार बंद करने वाला देश का पांचवां राज्य मध्यप्रदेश होगा. फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र में हुक्का बार चलाने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है. इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसा ही बिल ला रही है जिसमें कम से कम एक साल की और अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है. जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी रखा है. अब तक प्रदेश में कानून लागू नहीं हो पाने की वजह से पुलिस द्वारा हुक्का बार पर कार्रवाई करती है तो हुक्का बार संचालक कोर्ट से स्टे ले आते हैं. 

सामान जब्त सहित होगी गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे हुक्का बार पर आ रहे बिल के बाद इसके संचालन की शिकायत मिलते ही वहां की पुलिस हुक्का बार चलाने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के अलावा अन्य कार्रवाई कर पाएगी. एमपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह शिकायत मिलते ही हुक्का बार पहुंचकर सामान जब्त करने सहित जरूरी धाराओं में अपराध दर्ज करें.

यह भी पढ़ें : MP News: एमपी हाईकोर्ट ने पीएसी के फैसले को माना गलत, अब इस तरीके से परीक्षा कराने का दिया आदेश

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