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शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पालतू पशुओं के लिए किया नियमों में संशोधन, आवारा छोड़ने पर इतना लगेगा जुर्माना
MP News: मध्य प्रदेश में तय की गई जुर्माने की राशि भी चरणबद्ध तरीके से लागू होगी. पहली बार में यह दंड कितना होगा, इसके प्रावधान बनाकर नगरीय विकास विभाग जल्द ही शासन को भेजेगा.
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जबलपुर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पालतू पशुओं को अब सार्वजनिक जगहों में खुले में छोड़ने पर मालिक को अधिकतम एक हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यह निर्णय मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया. नगरीय विकास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 में अधिकतम पांच हजार रुपये तक के अर्थदंड का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था,लेकिन मंत्रियों की आपत्ति के बाद इसे घटा दिया गया.
कितना लगेगा जुर्माना
मप्र में तय की गई जुर्माने की राशि भी चरणबद्ध तरीके से लागू होगी. पहली बार में यह दंड कितना होगा, इसके प्रावधान बनाकर नगरीय विकास विभाग जल्द ही शासन को भेजेगा. इसके बाद अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा. इससे पहले कैबिनेट में चर्चा के दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि पशुधन के मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना अव्यवहारिक है. पशु धन रखने वाले गरीब होते हैं. इस पर कुछ और मंत्रियों ने भी जुर्माना कम करने की बात कही. इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच हजार जुर्माने के प्रस्ताव को घटाकर एक हजार रुपये कर दिया.
यहां बता दें कि नगर निगम अधिनियम 1956 के नियम 358 में अभी अधिकतम 500 रुपए तक दंड का प्रावधान है. इसी तरह नगर पालिका विधि अधिनियम के तहत पहली बार पशु आवारा श्रेणी में पकड़ा जाता है तो 25 रुपये और दूसरी बार पकड़ा जाता है तो यह राशि 50 रुपये तक होती थी. अब दोनों अधिनियमों में दंड का प्रावधान अध्यादेश लागू होने के बाद एक हजार रुपये होगा.
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