Singrauli News: सिंगरौली जिले में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने पर एफआईआर दर्ज होगी. कलेक्टर राजीव रंजन मीना की तरफ से जारी आदेश में लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है. आदेश के मुताबिक 15 दिसंबर तक दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा. उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में शामिल होने पर अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा. गौरतलब है कि इससे पहले भी टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए एक कलेक्टर का एक आदेश चर्चा में रह चुका है.


15 दिसंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य


उन्होंने राशन लेने की खातिर परिवार के सभी सदस्यों का दोनों डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया था. अब उसके बाद ताजा आदेश में केस दर्ज करने की चेतावनी दी गई है. आदेश में कहा गया है कि परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. लोगों की ज्यादा मौजूदगी कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेडर का काम करती है. इसलिए सिंगरौली जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 (1) और मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) और 71 (2) के तहत अब 15 दिसंबर तक दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा. 15 दिसंबर के बाद सिर्फ मेडिकल आधार पर छूट रहेगी. 15 दिसंबर के बाद टीकाकरण में आनाकानी का मामला सामने आने पर धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश एपेडमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जाएगी.


आनाकानी करनेवाले के खिलाफ दर्ज होगी FIR- कलेक्टर


गौरतलब है कि दो दिन पहले प्रमुख सचिव खाद्य ने राशन के लिए पात्र परिवार के हर सदस्य को टीकाकरण अनिवार्य किया है. टीकाकरण नहीं करानेवाले 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की सूची एकत्र कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा, "कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है. इसलिए हमें सावधानी रखने की जरूरत है. टीकाकरण से कोरोना को भगाया जा सकता है, इसलिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है. सभी वर्ग के लोगों को टीकाकरण अनिवार्य है. इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है. टीकाकरण नहीं करवाने पर कार्यवाही की जाएगी."


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