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Singrauli News: सिंगरौली में सरपंच ने 2 बार की तलाकशुदा महिला से कराई थी नाबालिग लड़के की शादी, अब मुकदमा हुआ दर्ज
Singrauli News: सिंगरौली जिले के एसीपी अनिल सोनकर ने बताया कि इस मामले में सरपंच सहित 7 लोगों पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत 10, 11 और आईपीसी की धारा 363 के तहद अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया है.
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(पिछले एक साल से नाबालिग लड़के से तलाकशुदा महिला का चल रहा था प्रेम-प्रसंग)
Singrauli Crime News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सिंगरौली (Singrauli) जिले में 8 अप्रैल को एक 16 साल के नाबालिग युवक की शादी 32 साल की तलाकशुदा महिला के साथ गांव के दबंग सरपंच ने पंचायत में ही जबरन करा दी थी. इसके बाद नाबालिग युवक के परिजनों ने थाना और बाल आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. अब जांच के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने सरपंच सहित दूसरे 7 लोगों पर अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के खुटार गांव में 20 दिन पहले सरपंच ने एक नाबालिग युवक की शादी ऐसी महिला से करा दी थी, जो पहले से दो पतियों से तलाक ले चुकी थी और उम्र में भी उससे दोगुनी थी. बताया जा रहा है कि यह शादी परिजनों की मर्जी के बैगर हुई थी. दरअसल 32 साल की महिला का पिछले एक साल से नाबालिग लड़के के प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसी बीच नाबालिग के परिजनों ने उसकी शादी दूसरे जगह तय कर दिया, जिसके बाद महिला नाबालिग प्रेमी के घर पहुंच गई और हंगामा करने लगी.
शादी से खफा थे नाबालिग युवक के परिजन
इसके बाद गांव मे पंचायत बुलाई गई, जहां सरपंच ने नाबालिग प्रेमी को तलाकशुदा महिला से शादी करने का फरमान सुनाया. फिर गांव के पंचायत में ही शादी संपन्न हुई. इस शादी से नाबालिग युवक के परिजन खफा थे और उन्होंने थाना सहित महिला बाल विकास विभाग में शिकायत दर्ज करा दी थी. सिंगरौली जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि इस मामले में सरपंच सहित 7 लोगों पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत 10, 11 और आईपीसी की धारा 363 के तहद अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.
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