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Ujjain News: उज्जैन में खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ का सोयाबीन जब्त किया, इतने रुपये का तेल पकड़ा

MP News: खाद्य नियंत्रक एमएल मारू के मुताबिक नया कानून तेल के दाम पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है. जब भी किसी वस्तु के दाम को नियंत्रित करना होता है, सरकार उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ले आती है.

उज्जैन: सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के तेल के दाम कम करने के लिए बनाया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम का सख्ती से पालन शुरू हो गया है.इसी कड़ी में उज्जैन में खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ की सोयाबीन और 10 लाख रुपये की कीमत का अन्य तेल जब्त किया है. यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है.

तेल तिलहन व्यापारी नियंत्रक अधिनियम लागू है

केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने 30 मार्च को तेल तिलहन व्यापारी नियंत्रक अधिनियम को सख्ती से लागू कर दिया है. इसका पालन कराते हुए उज्जैन के खाद्य विभाग ने दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की. खाद्य विभाग ने डी मार्ट पर छापा मारते हुए 10 लाख रुपये कीमत का खाद्य तेल जब्त किया. डी मार्ट द्वारा फुटकर सामान बेचने का लाइसेंस ले रखा था. उसने क्षमता से अधिक थोक में तेल जमा कर रखा था. इस मामले में खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की है.

वहीं उज्जैन के समीप बड़नगर रोड पर स्थित अवि सोयाबीन प्लांट पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर 97 हजार क्विंटल सोयाबीन जब्त किया है. यहां पर डेढ़ लाख क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन रखा गया था, जो कि अधिक भंडारण की श्रेणी में आता है. खाद्य नियंत्रक एमएल मारु के मुताबिक जो भी प्लांट तेल का निर्माण करता है, वह 3 महीने का स्टॉक रख सकता है, लेकिन यहां पर 3 महीने के स्टॉक से ज्यादा सोयाबीन रखी गई थी. खाद्य विभाग ने वहां से 70 करोड़ रुपये की सोयाबीन जब्त की है.

30 अप्रैल तक का दिया गया था समय

खाद्य नियंत्रक एमएल मारु ने बताया कि केंद्र सरकार के लागू करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी तेल तिलहन व्यापारी नियंत्रण अधिनियम को लागू करते हुए 30 अप्रैल तक व्यापारियों को अपना स्टॉक मेंटेन करने का समय दिया था. इसके बाद कार्यवाही यहां शुरू हुई है. मारू ने बताया कि नया कानून ऑयल से संबंधित है भले ही वह सरसों का तेल हो या मूंगफली का, सभी पर नया नियम लागू हो रहा है. इसलिए व्यापारियों को अब तेल को लेकर सतर्कता बरतना आवश्यक है. 

दाम पर नियंत्रण के लिए बनाया कानून

खाद्य नियंत्रक मारू के मुताबिक यह नया कानून तेल के दाम पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है. जब भी किसी वस्तु के दाम को नियंत्रित करना होता है, सरकार उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ले आती है. पूर्व में दाल को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया था. सरकार के नए कानून से तेल के काम दाम कम होने की पूरी उम्मीद है. 

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