MP News: मध्य प्रदेश में खाद्य तेलों के स्टॉक भंडारण की सीमा हुई तय, जानिए कौन कितना रख सकता है
MP News : राज्य में मध्य प्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2022 लागू हो गया है. इसके बाद से खाद्य तेलों और तिलहनों की स्टाक सीमा फुटकर और थोक व्यापारियों के लिए निर्धारित हो गई है.
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इंदौर: जिला प्रसाशन की ओर से खाद्य तेल और तिलहन नियंत्रण को लेकर एक आदेश जारी किया गया है. इसके आधार पर खाद्य तेल और तिलहन के स्टाक की सीमा निर्धारित की गई है. वही आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल मध्य प्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2022 लागू कर दिया गया है. इसी आदेश के चलते सोयाबीन, सरसों, वनस्पति, मंगूफली, सनफ्लावर और पाम के तेल व तिलहनों की स्टाक सीमा फुटकर और थोक व्यापारियों के लिए निर्धारित कर दी गई है.
कौन कितना कर पाएगा स्टोर
अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया कि आदेश के अनुसार खाद्य तेल की स्टाक सीमा फुटकर व्यापारी के लिए 30 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिए 500 क्विंटल, बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (फुटकर व्यापारियों की बड़ी चेन) के चलते फुटकर दुकानों के लिये 30 क्विंटल और डिपो के लिये एक हजार क्विंटल और प्रस्संकरणकर्ता के लिए भण्डारण क्षमता के 90 दिन निर्धारित किया गया है. इसी तरह खाद्य तिलहन के संबंध में फुटकर व्यापारी के लिए 100 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिए दो हजार क्विंटल, प्रस्संकरणकर्ता के लिए खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार सीमा तय की गई है.
स्टाक को लगातार अपडेट करते रहना होगा
वहीं यह भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यापारी जिसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन अभिकर्ता, एक्सट्रैक्चर, आयातक, निर्यातक जिनके द्वारा खाद्य तेल और तिलहन का कय, विक्रय के लिए संग्रहण किया जाता है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे लेखे नियत प्रारूप "अ" में रखें. इसमें दिनांक, प्रारंभिक स्टॉक, आवक, योग, विक्रय की गई मात्रा, शेष स्टॉक, विशेष टीप का उल्लेख रहे. इसके साथ ही खाद्य तेल/तिलहन के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से की जाए. इसे भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in पर अपडेट किया जाएगा. कोई भी व्यापारी जिसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन अभिकर्ता, एक्सट्रैक्चर, आयातक, निर्यातक या उसका अभिकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति इस आदेश के किसी तरह से नियमों का उल्लंघन न करे.
सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रतिष्ठान की जांच करेंगे और नियंत्रण आदेश में दिए गए नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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