MPPSC: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, एमपीपीएससी 9 अगस्त से लेगा राज्यसेवा 2019 भर्ती प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू
Rajya Sewa 2019: इस परीक्षा के रिजल्ट में दो बार बदलाव किया गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एससी-एसटी-ओबीसी के 2700 से ज्यादा अभ्यर्थियों की विशेष परीक्षा कराने का आदेश देते हुए पुराने रिजल्ट को रद्द कर दिया था.
MPPSC: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है. राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एमपीपीएससी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 09 अगस्त से ही राज्यसेवा 2019 भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे.
रिजल्ट व भर्ती नियम में बदलाव करने, आरक्षण व अन्य कारणों को लेकर विवादों में उलझी राज्य सेवा परीक्षा 2019 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच था. देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की भर्ती प्रक्रिया के इंटरव्यू पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ. आर पंचभाई के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 9 अगस्त से ही राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2019 के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे.
बता दें कि इस परीक्षा के रिजल्ट में दो बार बदलाव किया गया. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एससी-एसटी-ओबीसी के 2700 से ज्यादा अभ्यर्थियों की विशेष परीक्षा कराने का आदेश देते हुए पुराने रिजल्ट को रद्द कर दिया था. इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई.
लेकिन उच्च न्यायालय ने आदेश को उचित मानकर रिट अपील खारिज कर दी. इन दोनों आदेशों के खिलाफ ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन विधिक सहायता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी. मामले में कई दौर की सुनवाई हुई.
इस बीच आयोग ने इस परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई. मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया और पूर्व के आदेशों और प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए. इसी के अनुसार अब एमपीपीएससी द्वारा 9 अगस्त से ही भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा.
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