MP News: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य चुनाव आयोग (State Electio Commission) को चुनाव कराने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग दो हफ्ते में अधिसूचना (Notification) जारी करे. अदालत का कहना है कि ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. अदालत ने अभी केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने को कहा है. अदालत के इस आदेश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (Review Petition) दाखिल करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया. जाफर के मुताबिक अदालत ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे. ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है. सरकारी की रिपोर्ट अधूरी होने के कारण प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा. इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36 फीसदी आरक्षण के साथ ही होंगे. इसमें 20 फीसदी आरक्षण एसटी और 16 फीसदी एससी को आरक्षण मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले शिवराज
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण के साथ कराने की घोषणा की थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''फैसले का विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है. ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हों, इसके लिए हम रिव्यू पीटीशन दाखिल करेंगे और अदालत से मांग करेंगे कि पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों.
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले पीठ ने फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सभी निकायों के सदस्यों का चुनाव हो जाना चाहिए. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो राजनीतिक दल ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें सामान्य सीटों पर ओबीसी के लोगों को टिकट देने पर विचार करना चाहिए.
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