Truck Driver Strike: एमपी में ट्रक संचालकों और ड्राइवरों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, हड़ताल खत्म करने की मांग
Truck Driver Strike Today: एमपी में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में हड़ताल को असंवैधानिक बताया है. साथ ही हड़ताल को तत्काल खत्म करने की मांग की है.
Truck Driver Strike News: मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मंगलवार को दूसरे दिन भी ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल जारी रहा. इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. देर रात पेट्रोल-डीजल डिपो पर भोपाल के कलेक्टर पहुंचे उन्होंने स्थिति का जायजा लिया. हड़ताल के बीच ट्रक संचालकों और ड्राइवरों के हड़ताल के खिलाफ आज नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच (Citizen Consumer Guidance Forum) ने जबलपुर (Jabalpur) हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
दायर याचिका में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को तलब को किया है. बता दें नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका में हड़ताल को असंवैधानिक बताया है. साथ ही याचिका में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हड़ताल को तत्काल खत्म करने की मांग की है.
बता दें कि हिट-रन-एंड कानून के विरोध में ट्रक-बस सहित अन्य ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही. मंगलवार को स्कूल वैन भी नहीं चली. नतीजतन स्कूलों में अघोषित अवकाश रहा. इधर हड़ताल की वजह से दूध-सब्जी सहित अन्य जरूरी व्यव्थाएं प्रभावित हुई हैं.
क्यों कर रहे विरोध?
ड्राइवर हिट एंड रन से जुड़े कानून का विरोध कर रहे हैं. इस कानून के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. कानून के विरोध में ड्राइवरों द्वारा सोमवार से हड़ताल शुरू की है. ड्राइवरों की यह हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही. ड्राइवरों ने अपनी बसें स्टैंड पर खड़ी कर दी है. ड्राइवरों का कहना है कि उनका वेतन महीने का 10-12 हजार रुपये है और जुर्माना 7 लाख रखा गया है. साथ ही उनका कहना है कि एक्सीडेंट कोई जानबूझ कर नहीं करता.