MP New Challan Rule: अब मध्य प्रदेश में ऑटो को लेकर बड़ा अभियान चलने वाला है और जिन ऑटो के दस्तावेज पूरे नहीं है, वे अब जुर्माना भरकर नहीं छूट पाएंगे. उन्हें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा. इस आदेश आने के बाद उज्जैन में नौ ऑटो को जब्त कर लिया गया है. परिवहन आयुक्त ने मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ को फरमान जारी कर दिया है. 6 दिसंबर को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर ऑटो को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें बिना परमिट के जब्त किए गए ऑटो को समन शुल्क वसूल कर नहीं छोड़ा जाए.
इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऑटो को प्रकरण बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. उसके बाद न्यायालय से जो भी आदेश जारी किया जाए उसका पालन हो. ज्ञात हो कि अभी तक ऑटो के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें बिना परमिट ऑटो पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भरकर छोड़ा जा रहा था. परिवहन आयुक्त के नए आदेश के बाद अब बिना दस्तावेजों के सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो आसानी से नहीं छूट पाएंगे.
आदेश का यह मिलेगा लाभ
परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद अब बिना परमिट चल रहे ऑटो जब्त हो जाएंगे. इससे नियम अनुसार वाहन का संचालन कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा घटना दुर्घटना के समय दस्तावेज पूर्ण होने पर पीड़ित को सहायता मिलने में मदद मिलेगी. बिना दस्तावेजों के वाहन से दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी भी हाथ खड़े कर देती है.
एक बार फिर शुरू हुई मुहिम
आयुक्त के आदेश के बाद एक बार फिर उज्जैन आरटीओ ने अभियान शुरू कर दिया है. आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि इतनी कार्रवाई करने के बावजूद कई ऑटो चालक अभी भी बिना परमिट के ऑटो चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि मंगलवार को नौ ऑटो जब्त किए गए हैं. इन सभी प्रकरणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. न्यायालय के आदेश के बाद इनका निराकरण होगा.
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