प्रेमिका की हत्या मामले में हिंदूवादी संगठन के नेता समेत 5 को मिली सजा, कोर्ट ने दिया आजीवान कारावास
Ujjain Murder Case: उज्जैन में पांच साल पहले एक युवती की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया है. इस हत्या का मास्टर माइंड हिंदूवादी संगठन का नेता भी रह चुका है.
Ujjain News Today: उज्जैन के हिंदूवादी संगठन के नेता सुखविंदर सिंह खनूजा सहित 6 लोगों को हत्या और षडयंत्र रचने के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में हिंदूवादी संगठन के नेता ने इंदौर के बदमाशों को सुपारी देकर युवती की हत्या कराई थी.
इससे पहले युवती की शिकायत पर सुखविंदर सिंह रेप के मामले में जेल की हवा खा चुका था. साल 2019 में उज्जैन के चिंतामण थाना क्षेत्र में चिंतामण मंदिर रोड पर एक युवती की मैजिक की टक्कर से मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया था.
हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश
इसके बाद जब टक्कर मारने वाले मैजिक की तलाश की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. यह मैजिक उज्जैन की न होकर इंदौर की निकली. इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले मैजिक चालक वाहिद पिता बाबू निवासी गांधीनगर इंदौर को गिरफ्तार किया.
जब उससे वाहन लेकर उज्जैन आने का कारण पूछा गया तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा. पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछता की तो वह टूट गया. वाहिद ने बताया कि उज्जैन के पटाखा व्यापारी सुखविंदर सिंह खनूजा ने उसे टक्कर मारने की सुपारी दी थी.
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का था आरोप
पुलिस ने सुखविंदर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसके के खिलाफ मृतका ने रेप का मामला दर्ज कराया था. वह उसकी प्रेमिका थी, लेकिन शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया.
इसके बाद वह एक बार फिर शादी का वादा कर रेप के मामले से बरी हो गया. जब युवती उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी तो उसने परेशान होकर हत्या की साजिश रची. कोर्ट ने 6 लोगों को हत्या और षडयंत्र रचने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
दोषियों को आजीवन कारावास
इस मामले में पुलिस ने सुखविंदर खनूजा और वाहिद के अलावा वारदात के दौरान रेकी करने वाली उमा, संजय धुर्वे को भी दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इसके अलावा कोर्ट ने हत्या का षड्यंत्र रचने वाले उमा के पति भोला शर्मा, समीर उर्फ मोहसिन निवासी इंदौर को भी उम्रकैद की सजा के साथ दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में सुखविंदर को छोड़कर सभी आरोपी इंदौर के निवासी हैं.
समझौते के लिए ढाबे पर बुलाया
आरोपी सुखविंदर सिंह खनूजा कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन का नेता भी रह चुका है. वह कई संगठनों में पदाधिकारी भी रहा है. घटना से पहले आरोपी ने शादी का दबाव बना रही युवती से छुटकारा पाने के लिए उसको अपने ढाबे पर समझौते के लिए बुलवाया था.
चिंतामण रोड पर सुखविंदर खनूजा का ढाबा था. ढाबे के 100 मीटर पहले जब युवती ऑटो से उतरी तो उमा और संजय ने उसकी लोकेशन दे दी, जिसके बाद मैजिक ने पीछे से उसको को रौंद दिया. युवती के सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से मौत हो गई थी.
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