उज्जैन में सावन महोत्सव से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, स्थानीय दुकानदारों में मचा हड़कंप
Food Department Raid in Ujjain: सावन महोत्सव को देखते हुए उज्जैन में खाद्य विभाग अलर्ट हो गया. खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने महाकालेश्वर मंदिर के आसपास रेड डालकर सैंपल इकट्ठे किए.
![उज्जैन में सावन महोत्सव से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, स्थानीय दुकानदारों में मचा हड़कंप Ujjain Food department action before Sawan Festival on Mahakal Mandir ANN उज्जैन में सावन महोत्सव से पहले खाद्य विभाग का एक्शन, स्थानीय दुकानदारों में मचा हड़कंप](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/07/18/f609500f2126549e5dced64c9bd735df1721313838658651_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Ujjain News Today: सावन महोत्सव को मद्देनजर रखते हुए उज्जैन में खाद्य विभाग ने महाकालेश्वर मंदिर के आसपास होटल में छापामार कार्रवाई कर खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए. इन सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा.
सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि सावन महोत्सव को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के होटल में सैंपल लिए गए हैं.
उन्होंने का कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सावन महोत्सव के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को साफ, स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है. बसंत दत्त शर्मा ने कहा कि खाद्य विभाग के जरिये लगातार यह अभियान जारी रखा जाएगा.
आटा, दाल, पनीर और घी के लिए सैंपल
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार का अभियान हर साल चलाया जाता है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार (18 जुलाई) को होटल में सैंपल लेकर साफ सफाई का निरीक्षण किया.
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रूद्राक्ष पैलेस होटल और रेस्टोरेंट हरिफाटक से बेसन, मैदा, आटा, तुअर दाल के नमूने इकट्ठा किए. इसके अलावा एवन एंक्लेव (होटल इम्पीरियल), इंदौर रोड उज्जैन से ब्रेड, पनीर, घी और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल जैसी चीजों के नमूने इकट्ठा करके जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए.
असुरक्षित खाद्य पदार्थ पर हो सकती है सजा
इस दौरान अगर सैंपल प्रयोगशाला में जांच के दौरान फेल हो जाता है तो उसके अलग-अलग मापदंड है. अगर प्रयोगशाला से असुरक्षित खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट आती है तो ऐसी स्थिति में सजा और आर्थिक दंड दोनों प्रकार के प्रावधान है.
इसके अलावा खाद्य विभाग न्यायालय के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई भी करवा सकता है. खाद्य विभाग की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के मुताबिक होती है.
अमानक, मिथ्या छाप में जुर्माने का प्रावधान
दूसरी तरफ अगर कोई भी सैंपल प्रयोगशाला से अमानक साबित होता है, तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है.
इसके अलावा अगर मिथ्या छाप अर्थात जो जानकारी सामान के पैकेट पर दर्ज होती है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
ये भी पढ़ें: कांग्रेस कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत पर भड़के सीनियर नेता, कहा- 'उन्हें सूत की माला...'
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)