Ujjain Name Plate News: उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भले ही दुकानों पर नाम-मोबाईल नंबर लिखने का आदेश अब जारी किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में यह आदेश पिछले एक साल से जारी है. हालांकि दुकानदार, सरकार के इस आदेश पर अमल नहीं कर रहे हैं. अब यूपी में मामला गर्माने के बाद एमपी में साधु-संतों ने भी आवाज उठाई है.


बता दें कि मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में नगर निगम द्वारा एक साल पहले ही आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट था कि दुकानदार को अपनी दुकान के सामने नाम और डिटेल्स लिखना होगा. 


हालांकि नगर निगम का अमला इस आदेश का पालन नहीं करा सका. यूपी में इस पर  राजनीति के बाद उज्जैन में भी यह मामला उठा है. महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के अध्यक्ष सहित आव्हान अखाड़े के महामंडलेश्वर ने ये मांग फिर से उठाई है. 


उज्जैन नगर निगम का प्रस्ताव क्या था?



  •  नगर निगम सीमा में आने वाले होटल, लॉज, रेस्टोरेंट की नेम प्लेट हिंदी भाषा में होना जरुरी है.

  •  सभी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट के फ्रंट की साइज के अनुपात में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे.

  • साइन बोर्ड पर अक्षर के आकार सामान्य होकर इस तरह से होंगे कि वह दूर से दिखाई दें.

  • किसी प्रतिष्ठान पर ग्लोसाइन बोर्ड का इस्तेमाल होता है तो उसके अक्षर अनिवार्य रूप से लाल रंग के होंगे.

  • संस्थापक-संचालक का नाम और मोबाइल नंबर, दुकान-संस्थान के रजिस्ट्रेशन का जिक्र साइन बोर्ड में किया जाए.

  • निर्धारित समयावधि में नाम पट्टिका नहीं लगाने पर पहली बार में 2 हजार का जुर्माना, दूसरी बार 5 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा.


पूर्व सीएम ने दिया था प्रस्ताव


प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 अप्रैल 2022 को उज्जैन में गुढ़ी पड़वा के मौके पर विक्रमोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. इस दौरान तत्कालीन सीएम चौहान ने कहा था कि उज्जैन धार्मिक नगरी है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. होटल रेंस्टोरेंट, लॉज और दुकान संचालकों ने अंग्रेजी में साइन बोर्ड लगा रखे हैं. तत्कालीन सीएम ने अपील की थी कि दुकान, होटल, लॉज व्यापारी अंग्रेजी की जगह हिंदी साइन बोर्ड का प्रयोग करें. 


नियमों को सख्ती से पालन कराएंगे- मेयर


उज्जैन के मेयर मुकेश टेटवाल के अनुसार उज्जैन में देशभर से श्रद्धालु आते हैं. उनकी भावनाएं जुड़ी हैं. नगर निगम जो गुमाश्ता लाइसेंस देता है, उसमें भी नियम है कि दुकानों पर नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाएं. इसका सख्ती से पालन करवाएं.


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