Ujjain News: उज्जैन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है. इसके तहत कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर स्पॉट फाइन के साथ-साथ FIR भी दर्ज की जाएगी. गाइडलाइन का पालन करवाने के लेकर नोडल अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं. आज बृहस्पति भवन में सांसद अनिल फिरोजिया, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, कलेक्टर आशीष सिंह की अगुवाई में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई. बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अहम फैसले लिए गए. इसमें खासतौर पर गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की बात कही गई.


उज्जैन में कोरोना स्क्वॉड गठन का आदेश जारी


अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संतोष टैगोर ने बताया कि उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और जमावड़े पर स्पॉट फाइन के लिये नगर निगम में 13 थाना क्षेत्रों के लिये कोरोना स्क्वॉड गठन करने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही जनवरी 2022 के लिये अधिकारियों की ड्यूटी स्पॉट फाइन स्क्वॉड में लगाई है. उन्होंने कहा कि सभी स्पॉट फाइन ऑफिसर थाना क्षेत्र के इंसीडेंट कमांडर्स की तरफ से आदेशों का पालन करेंगे. आदेशों का उल्लंघन करने की दशा में उत्तरदायी स्पॉट फाइन ऑफिसर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 और दूसरी धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी.


गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर फाइन, FIR


उज्जैन में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान लगभग 4000 मुकदमे दर्ज किए गए थे. इस बार भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने की संभावना है. उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील की है. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा. 


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