Ujjain News Today: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला संबंधी अपराधों में जमानत पर बाहर घूम रहे आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने का ऐलान किया था. इस पर अमल भी शुरू हो गया है. सीएम मोहन यादव के शहर उज्जैन में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पॉस्को एक्ट के आरोपी की जमानत निरस्त करवा दी है.


प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशानुरूप महिला अपराधों में जमानत पर बाहर घूम रहे आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके तहत उज्जैन जिले में पहला प्रकरण पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में नीलगंगा थाना पुलिस ने अंजाम दिया है. 


पॉक्सो एक्ट के आरोपी सौरभ श्रीवास की जमानत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012) षष्ठम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने उसे न्यायिक निरोध में लेकर केंद्रीय जेल भैरवगढ में निरूद्ध करने के आदेश दिए हैं.


पीड़िता को लगातार दे रहा था धमकी
आरोपी के खिलाफ नीलगंगा थाने में अपराध दर्ज किया गया था. इस अपराध में न्यायालय के जरिये आरोपी सौरभ श्रीवास को जमानत का लाभ दिया गया था.


जमानत मिलने के बाद आरोपी बार- बार पीड़ित और उसके परिवार को धमका रहा था. इसे लेकर नीलगंगा थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था.


नीलगंगा थाने ने दिया था आवेदन
इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशानुसार आरक्षी केंद्र नीलगंगा की ओर से न्यायालय में आरोपी को प्रदान की गई जमानत निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया था.


जमानत निरस्ती संबंधी आवेदन पर कीर्ति कश्यप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012) षष्ठम जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए गुण-दोष के आधार पर जमानत निरस्ती का आदेश दिया है. 


मध्य प्रदेश का यह पहला मामला
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों की जमानत निरस्त करने का मंच से ऐलान किया था. इसका पालन भी शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश में उज्जैन से पहला मामला सामने आया है.


पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि और भी मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी को जिलाबदर भी कर दिया गया था.


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