Ujjain: दोपहिया पर 120 KM ढो लेता है यह शख्स चारपहिया जितना सामान, आज तक पकड़ नहीं पाई पुलिस
MP News: उज्जैन में यात्री वाहन ही नहीं बल्कि दोपहिया वाहन पर भी ओवरलोड की ऐसी तस्वीर देखी जा सकती है जो चौंकाने वाली है. यहां विष्णु नाम का शख्स हर दिन दोपहिया पर चारपहिया जितना सामान ढो रहा है.
MP News: आमतौर पर यात्री वाहनों में ओवरलोड (Overload) के मामले सामने आते रहे हैं लेकिन उज्जैन (Ujjain) में दो पहिया वाहन पर चार पहिया वाहन का माल लोड कर पिछले कई सालों से 120 किलोमीटर रोज का सफर तय किया जा रहा है. हैरत की बात तो यह है कि आज तक किसी ने मोटर व्हीकल एक्ट (Moter Vehicle Act) के तहत कोई कार्रवाई भी नहीं की गई.
उज्जैन के रहने वाले विष्णु मोपेड गाड़ी पर मेटाडोर का सामान लादकर रोज 120 किलोमीटर का सफर करते हैं. वे उज्जैन से आगर मालवा और आसपास के छोटे बड़े गांव में माल सप्लाई करते हैं. विष्णु बताते हैं कि वे पिछले कई सालों से मोपेड पर सामान लादकर ले जा रहे हैं. वह 10 से 12000 रुपये के चिप्स, कुरकुरे, फिंगर फ्राई समेत छोटे-छोटे बच्चों की अन्य खाद्य सामग्री मोपेड पर लादकर आसपास के कई गांवों का रोज भ्रमण करते हैं. विष्णु का कहना है कि उनका एक चक्कर 120 किलोमीटर का लगता है. इस दौरान वे कम से कम 50 से ज्यादा दुकानों पर माल सप्लाई कर देते हैं. उनकी अपनी आर्थिक मजबूरियां है, जिसकी वजह से वर्ष भर दो पहिया वाहन पर चार पहिया वाहन का सामान लोड कर सप्लाई कर रहे हैं.
दोपहिया वाहन को कर दिया है कस्टमाइज
विष्णु ने अपनी दोपहिया वाहन को इस प्रकार से बनवाया है कि उसमें सभी जगह सामान लादने की क्षमता है. जब गाड़ी पर माल लोड कर दिया जाता है तो दो पहिया वाहन कहीं भी दिखाई नहीं देता है. इसके अलावा आगे से पीछे तक चारों तक सामान ही नजर आता है. यह भले ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो मगर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. पेट्रोल पंप के कर्मचारी राजेश के मुताबिक उन्होंने आज तक दो पहिया वाहन पर इतना सामान लदता हुआ नहीं देखा.
3 महीने के लिए हो सकता है लाइसेंस रद्द
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 194सी के मुताबिक दो पहिया वाहन पर यदि कोई ओवरलोड करता है तो उस पर आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है. डीएसपी बृजेश श्रीवास्तव के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में ओवरलोड करने पर यातायात पुलिस दो पहिया वाहन पर 1000 रुपये या इससे अधिक भी दंड कर सकती है. इसके अलावा कोर्ट का चालान भी बनाया जाता है. इस मामले में लाइसेंस रद्द करने की भी प्रक्रिया है.
ये भी पढ़ें-