Union Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को दो साल तक संशोधित (REVISE) कर सकते हैं. सीए अखिलेश जैन के मुताबिक संशोधित रिटर्न में अगर टैक्स की देनदारी आएगी तो करदाता सामान्य दर से कर चुका कर अपनी आयकर विवरणी ठीक कर लेगा और उसे किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगेगी. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण के दौरान टैक्सपेयर को राहत देते हुए घोषणा की कि अब आयकर रिटर्न में गलती सुधारने के लिए दो साल तक का वक्त मिलेगा.


इनकम टैक्स रिटर्न को दो साल तक संशोधित कर सकते हैं


निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकेगी. केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि इससे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी और मुकदमेबाजी कम होगी. जबलपुर के सीए अखिलेश जैन ने करदाताओं के लिए राहत भरा फैसला बताया है. उन्होंने कहा कि दो साल के भीतर आयकर विवरणी ठीक करने से ऐसे करदाता लाभान्वित होंगे जिनकी रिटर्न में जाने-अनजाने कोई भूल हो गई है.


इस दौरान अगर टैक्स की देनदारी निकलती है तो भी सामान्य दर से टैक्स चुकाकर विवरणी दाखिल की जा सकेगी. आपको बता दें कि निर्धारण वर्ष 2021-22 (2020-21 वित्तीय) में देश भर में 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल की गई. इसमें से 49.6 प्रतिशत ITR-1 (2.92 करोड़), 9.3 प्रतिशत ITR-2 (54.8 लाख), 12.1 प्रतिशत ITR-3 (71.05 लाख) शामिल हैं. 27.2 फीसदी ITR-4 (1.60 करोड़), 1.3 फीसदी ITR-5 (7.66 लाख) दाखिल किए गए. इसके अलावा 2.58 लाख ITR-6 और 0.67 लाख ITR-7 भरे गए.


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