Voter ID Card 2024: इस तारीख के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने पर भी नहीं कर पाएंगे वोटिंग, पढ़ें पूरी खबर
Indore Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं. निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम भी कर रहा है.
MP Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग जोर शोर से जुटा है. निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी जमकर प्रचार कर रहा है. जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गयी है. इसी कड़ी में मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाने का सिलसिला शुरू हो गया है. चौथे चरण में इंदौर संसदीय सीट पर 13 मई को मतदान होगा. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल है. मतदाताओं के पास अभी करीब दो सप्ताह का समय बचा है. आखिरी तारीख के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने पर भी वोटिंग करने की इजाजत नहीं होगी.
इंदौर में चौथे चरण के तहत लोकसभा चुनाव की वोटिंग
चौथे चरण के लिए होने वाले मतदान की नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी. लोकसभा उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे. 18 अप्रैल से 10 दिन पहले तक वोटर कार्ड के लिए आवेदकों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पायेगा. 18 साल की उम्र पूरी कर चुके और वोटर फॉर्म नहीं भरनेवालों के लिए 2 अप्रैल तक वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन एंड वोटर सर्विस पोर्टल पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने का समय है.
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तारीख- तरीका जानें
नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, पता बदलने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा. वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलने की सूरत में ई-इपिक का उपयोग किया जा सकता है. ई-इपिक की कॉपी निकाल सकते हैं. बीएलओ से संपर्क कर भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा और हटाया जा सकता है. वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर की जा सकती है. हर जगह से मायूसी हाथ लगने पर मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं.
Watch: सिंगरौली में सड़क पर पैदल चल रहे 3 युवकों से विवाद के बाद कार ड्राइवर ने रौंदा, Video Viral