मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक महिला ने याचिका दायर कर ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाया है. महिला ने अदालत से गर्भपात की इजाजत मांगी है. पीड़िता ने अपनी याचिका में बताया है कि वह दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई है. इसी आधार पर वह गर्भपात कराना चाहती है. कोर्ट ने महिला को शपथ पत्र देकर ये बताने के लिए कहा कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता उसका ससुर है.


महिला ने क्या आरोप लगाए हैं


पीड़ित महिला के आरोप को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कहा है कि महिला शपथ पत्र देकर बताये कि दुष्कर्म करने वाला उसका ससुर है और उसके पेट में पल रहे बच्चे का जैविक पिता भी वही है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बच्चा ससुर का नहीं निकला तो महिला के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. उस पर हत्या का मामला भी चलाया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी.


यहां बता दे कि उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी पीड़िता की शादी मालनपुर निवासी युवक के साथ 30 जून 2021 को हुई थी. शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा. लेकिन बाद में स्थिति बदलने लगी. महिला ने आरोप लगाया है कि 13 फरवरी 2022 को उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया. कुछ दिनों 0बाद पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है. इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी. इसके बाद उसने गर्भपात कराने के लिए याचिका दायर की.


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