Maharashtra News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूलन कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अजित पवार की सीज की हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अटैचमेंट से मुक्त कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग की तरफ से जब्त संपत्ति लौटा दी जाएगी. तीन साल पहले अजित पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था.
बता दें, अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत एक हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की थी. आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे जिसमें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो कथित तौर पर बेनामी पाए गए. आयकर विभाग ने इन संपत्तियों का स्वामित्व कथित तौर पर अजित पवार और उनके परिवार से जुड़े होने का दावा किया. हालांकि, न्यायाधिकरण ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि इसके पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
इसमें यह भी कहा गया कि विचाराधीन संपत्तियों के लिए सभी भुगतान वैध माध्यमों से किए गए थे. ट्रिब्यूनल ने आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि अजित पवार, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए राशि ट्रांसफर किया.
अजित पवार ने क्या कहा?
अजित पवार ने इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया. उन्होंने दूसरे मुद्दों पर बात की, लेकिन इनकम टैक्स वाली बात पर कुछ नहीं कहा. उन्होंने वोटरों को धन्यवाद देते हुए कहा, "आज महायुती के हमारे सभी साथी विधायक अंबेडकर की विचारधारा पर काम करना चाहते हैं."
संजय राउत ने कसा तंज
वहीं, इस मामले पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "अजित पवार बीजेपी के साथ आए, तो सब वाशिंग मशीन से साफ हो गया. बीजेपी से हाथ मिलाइए तो सब साफ हो जाता है."
बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है. बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि उनके साथ अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की.