Maharashtra News: महाराष्ट्र में अकोला पश्चिम (Akola West) विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. चुनाव आयोग (Election Commission) ने उपचुनाव पर रोक लगाने का फैसला किया है. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि नए सदस्य को एक साल से कम समय मिलेगा. इसके एक दिन बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव रोकने का फैसला किया.
चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर गजट नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किए गए थे और उपचुनाव 26 अप्रैल को कराया जाना था और चार जून को चुनाव का परिणाम आना था. वहीं, अब निर्वाचन आयोग का कहना है कि हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देश का पालन करते हुए हमने अकोला पश्चिम सीट पर उपचुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द करने का फैसला किया है.
हाई कोर्ट ने कहा, अकोला में नहीं होंगे चुनाव
जस्टिस अनिल किल्लोर और जस्टिस एम एस जवालकर की पीठ ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अकोला पश्चिम विधानसभा सीट को लेकर कोई उपचुनाव नहीं कराया जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 (ए) का उल्लंघन है. यह सीट निवर्तमान विधायक के निधन से खाली हो गई है. चुनाव इसलिए नहीं कराए जाएंगे क्योंकि विजेता को सीट का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साल से भी कम वक्त मिलेगा. यह सीट बीजेपी के नेता गोवर्धन शर्मा के निधन के कारण खाली हो गई थी. उनका 3 नवंबर 2023 को निधन हो गया था.
याचिकाकर्ता की दलील, उपचुनाव से बर्बाद होगा पैसा
कोर्ट ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने दलील दी गई थी कि महाराष्ट्र में कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में उपचुनाव कराना पैसे की बर्बादी है. यह भी कहा गया था कि चार जून को नतीजे आने के बाद विधायक को काम करने के लिए केवल चार महीने का समय मिलेगा. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होने के आसार हैं.
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